कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर, पेंशन और ग्रेच्युटी पर इस तरह मिलेगा लाभ, DoPT ने जारी किया आदेश

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारी और पेंशनर्स (Employees and Pensioners) के पेंशन और ग्रेच्युटी (gratuity) को लेकर अब नए आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPT) द्वारा 7th pay commission कर्मचारियों के केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 CCS(Pension) Rule 2021  के तहत निलंबन के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए अर्हक सेवा या अन्यथा के रूप में पारित समय के शर्त पर महत्वपूर्ण अपडेट दिए गए हैं। डीओपीटी द्वारा जारी आदेश में निलंबित कर्मचारियों के पेंशन और को लेकर नए नियम तय किए गए हैं, जो कर्मचारियों के लिए जानना बेहद आवश्यक है। कर्मचारियों को इस नियम के तहत पेंशन और ग्रेच्युटी लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधिक्रमण में अधिसूचित किया है। केन्द्रीय सिविल सेवा के नियम 23 के अनुसार (पेंशन) नियम, 2021, एक सरकारी कर्मचारी के मामले में, जिसे उसके आचरण की जांच के लिए पहले निलंबित कर दिया गया था और जो इस तरह की जांच के निष्कर्ष पर पूरी तरह से बरी हो जाता है या केवल एक मामूली जुर्माना लगाया जाता है और निलंबन पूरी तरह से अनुचित माना जाता है।

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वहीँ निलंबन के तहत उसके द्वारा पारित समय को अर्हक सेवा के रूप में गिना जाना आवश्यक है। अन्य मामलों में, निलंबन की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए, जब तक कि ऐसे मामलों को नियंत्रित करने वाले नियम के तहत आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी स्पष्ट रूप से उस समय घोषित नहीं करता है कि यह उस हद तक गिना जाएगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी घोषित कर सकता है।

निलंबन के सभी मामलों में, सक्षम प्राधिकारी को एक आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाता है कि, इस संबंध में सरकारी सेवक यदि कोई हो, तो निलंबन की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा और सेवा पुस्तिका में एक निश्चित प्रविष्टि की आवश्यकता होगी।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए अर्हक सेवा के रूप में या अन्यथा के रूप में पारित समय की गणना के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों को सख्त कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन संबंधी लाभों के साथ संबंधित कर्मियों के ध्यान में लाया जाए।


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