कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शासन को आदेश, मिलेगा दूसरे और तीसरे समयमान-वेतनमान का लाभ

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इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के हित में एक बार फिर से हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल समय मान वेतनमान को लेकर 6th-7th pay commission कर्मचारियों -शिक्षक द्वारा कोर्ट (Indore High court) में याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि आदेश जारी किए जाने के बाद भी इसका पालन नहीं किया गया है। ना ही कर्मचारियों को वेतनमान (pay scale) का लाभ दिया गया है। जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है।

इंदौर खंडपीठ ने एक शिक्षक की याचिका पर आदेश देते हुए कहा कि जिन सरकारी कर्मचारियों को उनकी नौकरी में 24 साल पूरे हो गए। उन्हें दूसरे वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही 30 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को तीसरे समय मान वेतनमान का लाभ सुनिश्चित किया जाए।


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Kashish Trivedi

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