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1.5 करोड़ कर्मचारियों को मिला दिवाली का तोहफा, VDA में वृद्धि, नवंबर में बढ़कर आएगा वेतन

Written by:Kashish Trivedi
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1.5 करोड़ कर्मचारियों को मिला दिवाली का तोहफा, VDA में वृद्धि, नवंबर में बढ़कर आएगा वेतन

नई दिल्ली, डेक रिपोर्ट। केंद्रीय क्षेत्र (central employees) में विभिन्न अनुसूचित रोजगारों (scheduled jobs) में लगे 7th pay commission विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए दिवाली की खुशी में, केंद्र सरकार (Modi Government) ने आज परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) की दर में बढ़ोतरी की हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नई दरें 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी हैं।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने जनवरी से जून, 2021 के महीनों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर केंद्रीय क्षेत्र के श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) में वृद्धि की है।

ऐसे समय में जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित रोजगार में लगे श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों को एक बड़ी राहत देते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने VDA की दर को अधिसूचित और संशोधित किया है। जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि जनवरी से जून, 2021 के महीनों के लिए औसत CPI-IW का उपयोग नवीनतम परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) संशोधन के लिए किया गया था। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इससे देश भर में केंद्रीय क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित रोजगार में लगे लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा।

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भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है और यह वृद्धि 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगी और सभी राष्ट्र निर्माताओं को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। ये मजदूर निर्माण, सड़कों के रख-रखाव, रनवे, भवन संचालन, सफाई और सफाई, लोडिंग और अनलोडिंग, वॉच एंड वार्ड, खदानों और कृषि में लगे हुए हैं।

केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार के लिए निर्धारित दरें केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी निगम के प्राधिकरण के तहत प्रतिष्ठानों पर लागू होती हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार, ये दरें समान रूप से अनुबंध और आकस्मिक कर्मचारियों / श्रमिकों पर लागू होती हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार में लगे कर्मचारियों / श्रमिकों के लिए देश भर में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाता है।

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