नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th pay commission कर्मचारियों (Employees) के लिए अच्छी खबर है। एक तरफ जहां जल्द उनके महंगाई भत्ते (DA) में 5 फीसद की वृद्धि देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ अन्य भत्ते को लेकर वित्त मंत्रालय (ministry of finance) द्वारा नवीन आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश का लाभ सातवें वेतनमान (7th CPCs) के कर्मचारियों को होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप समूह और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में / से स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता को लेकर नियम संशोधन हुए हैं।
दरअसल 16 जून को जारी किए गए आदेश के मुताबिक यात्रा भत्ता (TA) के लिए सरकार ने नियम में बदलाव किया है। जो कर्मचारियों के लिए जानना बेहद आवश्यक है। वहीं हजारों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। जारी आदेश में कहा गया है कि अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19030/1/2017-ई.IV के पैरा 3 (iii) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर यात्रा भत्ता के संबंध में उल्लेख किया गया था कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और लद्दाख में स्थानांतरण के लिए रसीद/वाउचर अनिवार्य है।
इस विभाग में स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि यदि अधिकारी को उत्तर पूर्व क्षेत्र से भारत के अन्य भाग में स्थानांतरित किया जाता है या इसके विपरीत और सरकारी कर्मचारी का परिवार उसके साथ नहीं जाता है, तो क्या रसीद / वाउचर का उत्पादन किया जाता है व्यक्तिगत सामान के परिवहन की पात्रता की 1/3 राशि का दावा करना अनिवार्य है।
लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, राजपत्रित और प्रतिबंधित छुट्टियों की घोषणा, मंत्रालय ने जारी किया आदेश, मिलेगा लाभ
इस विभाग में मामले पर विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर पूर्व क्षेत्र, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप समूह और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानांतरण या इसके विपरीत, रसीद / वाउचर के उत्पादन के संबंध में शर्त निम्नानुसार होगी:
- यदि सरकारी कर्मचारी का परिवार इन क्षेत्रों में/से स्थानांतरण पर उसके साथ नहीं जाता है, तो कर्मचारी अपनी पात्रता के 1/3 भाग तक व्यक्तिगत प्रभाव वहन करने व्यक्तिगत वस्तुओं के परिवहन के लिए पात्रता का हकदार है और उसके एक तिहाई का दावा करने के लिए रसीद/वाउचर प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है।
- यदि सरकारी कर्मचारी का परिवार इन क्षेत्रों में/से स्थानांतरण पर उसके साथ जाता है, तो कर्मचारी व्यक्तिगत प्रभाव/सामान के परिवहन की स्वीकार्य लागत का हकदार है और व्यक्तिगत परिवहन के लिए उसकी पात्रता के अनुसार स्वीकार्य राशि का दावा करने के लिए रसीद/वाउचर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
यह आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा। पहले से निपटाए गए पुराने मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। यह वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।