दरअसल केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम के तहत केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को प्रदान किए जाने वाले पेन से अनुकंपा व्यवस्था में वृद्धि की जाती 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के पेंशन बढ़ जाते हैं।
केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 में संशोधन कर कहा गया है कि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी करने के बाद नियम के तहत उनके पेंशन और अनुकंपा भत्ता में वृद्धि की जाती है।
वही महत्वपूर्ण नियम के तहत 80 वर्ष से 85 वर्ष तक की उम्र के पेंशनर्स को मूल पेंशन अनुकंपा भत्ता के 20% अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है। जबकि 85 वर्ष से अधिक और 90 वर्ष से कम पेंशनर्स को मूल पेंशन अनुकंपा भत्ता के 30% अतिरिक्त पेंशन के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं।
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90 वर्ष से अधिक और 95 वर्ष से कम पेंशनर्स को मूल पेंशन अनुकंपा भत्ता का 40% उपलब्ध कराया जाता है जबकि 95 वर्ष से 100 वर्ष से कम उम्र के पेंशनर्स को मूल पेंशन अनुकंपा भत्ता के 50% राशि उपलब्ध कराए जाते हैं। 100 वर्ष से अधिक के पेंशनर्स को मूल पेंशन अनुकंपा भत्ता के 100% राशि का भुगतान किया जाता है।
सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के पेंशनर्स को विकल्प देते समय सावधानी रखने की जरूरत है। उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है।
इस संदर्भ में जारी आदेश के तहत वे प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान उस कैलेंडर माह के पहले दिन से किया जाएगा। जिसमें पेंशन का भुगतान किया जाता है, ना कि 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तिथि से। 80 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने वाले पेंशनभोगी अपने मूल पेंशन के 20% की दर से अतिरिक्त पेंशन के हकदार होंगे।
वहीं राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के अनुरोध भी किए गए हैं कि सभी नियम की व्याख्या में कोई विसंगति नहीं है और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों को इसी प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में 27 सितंबर को वित्त विभाग ने आदेश जारी किए हैं।