Anti Paper Leak Law: देश में आधी रात को जारी हुआ एंटी पेपर लीक कानून, परीक्षा में गड़बड़ी पर होगी 3 से 5 साल की सजा, देना होगा 1 करोड़ तक जुर्माना

पिछले कुछ दिनों से देश में लगातार पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने के मामले सामने आ रहे थे। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी से निपटने के लिए एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है।

Diksha Bhanupriy
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Anti Paper Leak Law

Anti Paper Leak Law: 21 जून की आधी रात को केंद्र सरकार द्वारा देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया है। परीक्षा में होने वाली नकल और अन्य गड़बड़ियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से इस कानून को लागू किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है। उसमें पेपर लीक होने या गड़बड़ी होने पर सजा और जुर्माने की जानकारी दी गई हुआ।

3 साल की सजा 10 लाख जुर्माना

नए एंटी पेपर लीक कानून के तहत पेपर लीक करने या फिर आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ किए जाने पर संबंधित व्यक्ति को 3 साल की सजा दी जाएगी। वहीं उसे 10 लाख का जुर्माना भी देना होगा और यह सजा 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इस मामले में अगर परीक्षा के संचालन के लिए नियुक्त किया गया सर्विस प्रोवाइडर दोषी पाया जाता है तो उसे पर एक करोड रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर अवैध गतिविधि में प्रोवाइड की संलिप्तता पाई जाती है तो परीक्षा की पूरी लागत उसी से वसूली जाएगी।

ये है विशेष नियम

यह कानून विशेष तौर पर ऑर्गेनाइजर गैंग, माफिया और इस तरह के अपराधों में सम्मिलित लोगों से निपटने के लिए लाया गया है। इन व्यक्तियों के साथ अगर सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है तो वह भी अपराधी में गिने जाएंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका परीक्षा से कोई संबंध नहीं है उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी।

कानून के तहत अगर परीक्षा में हुई किसी भी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका सामने आती है तो उसे 4 साल तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके तहत अगले 4 साल तक वहां पर कोई भी सरकारी एग्जाम नहीं करवाई जा सकेगी। संस्थान की संपत्ति जब्त और कुर्क करने का प्रावधान भी लागू किया गया है। जिससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी

आधी रात को क्यों जारी हुई अधिसूचना

पिछले कुछ दिनों में NEETऔर UGC NEET जैसी परीक्षाओं में बड़ी गड़बड़ी होने के मामले लगातार सामने आए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा पिछले 9 दिनों में यूजीसी नेट समेत तीन बड़ी परीक्षाओं को रद्द करते हुए देखा गया है। यही वजह है कि आनन फानन में यह बड़ा कदम उठाया गया है। इसके पहले केंद्र सरकार और कानूनी जांच एजेंसियों के पास परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए कोई ठोस कानून नहीं था लेकिन अब कड़े कदम उठाए जा सकेंगे।

Anti Paper Leak Law

ये परीक्षाएं होंगी शामिल

केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और बैंकिंग कार्मिक भर्ती की परीक्षाओं को शामिल किया गया है। इसी कानून के दायरे में इन सभी विभागों की परीक्षा ली जाएगी। इन परीक्षाओं में जो भी गड़बड़ी होती है उसे गैर जमानती अपराध माना जाएगा।

अपराध की श्रेणी में शामिल ये गड़बड़ी

  • जारी किए गए कानून के मुताबिक किसी भी परीक्षा का परीक्षा पत्र या उसके आंसर लीक करना या फिर लीक करने में किसी का साथ देना अपराध माना जाएगा।
  • परीक्षा के दौरान किसी की डायरेक्टर या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना।
  • ओएमआर शीट या क्वेश्चन पेपर को बिना अनुमति के अपने पास रखना और उनसे छेड़छाड़ करना।
  • सरकारी एजेंसी द्वारा तय किए गए परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना।
  • किसी भी एग्जाम में उपयोग आने वाले कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क में छेड़छाड़ करना।
  • बिना अनुमति के कॉपियां के मूल्यांकन में बदलाव करना।
  • मेरिट के लिए तय किए गए डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह की छेड़छाड़।
  • तय किए गए सीट अरेंजमेंट, शिफ्ट या एग्जाम डेट में छेड़छाड़।
  • नकली एडमिट कार्ड बनाना या एग्जाम करवाना।
  • परीक्षा या फिर एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी हुई नकली वेबसाइट का निर्माण करना।
  • एग्जामिनेशन अथॉरिटी को उनका काम करने से रोकना, काम में व्यवधान डालना या धमकाना।
  • सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना एंटी पेपर लीक कानून के तहत अपराध माना जाएगा।

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Diksha Bhanupriy

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"पत्रकारिता का मुख्य काम है, लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को संदर्भ के साथ इस तरह रखना कि हम उसका इस्तेमाल मनुष्य की स्थिति सुधारने में कर सकें।” इसी उद्देश्य के साथ मैं पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है। मैं कॉपी राइटिंग, वेब कॉन्टेंट राइटिंग करना जानती हूं। मेरे पसंदीदा विषय दैनिक अपडेट, मनोरंजन और जीवनशैली समेत अन्य विषयों से संबंधित है।

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