नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Government Employees) को एक बार फिर से बड़ी राहत मिली है। दरअसल कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा उनके पे फिक्सेशन (Pay fixation) सहित HRA और अन्य भत्ते को लेकर नवीन अपडेट जारी की गई है। केंद्रीय सचिवालय (central secretariat) में सहायक सचिव के रूप में IAS अधिकारी की नियुक्ति को लेकर नियम और शर्तें भी तय की गई है। जिसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके लिए भी नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कर्मचारियों के लिए जानना बेहद आवश्यक है।
जारी आदेश के मुताबिक अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के आदेश संख्या 21/02/2022-CS.1 (P) दिनांक 19.05.2022 को संदर्भित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें 11.07.2022 से 07.10 तक की अवधि के लिए सीएसएस के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के 180 पदों को अस्थायी रूप से शामिल नहीं किया गया है।
केंद्रीय सचिवालय में 2020 बैच के आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति को सक्षम करने के लिए और नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित आईएएस अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित नियम और शर्तों के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन को संप्रेषित करने के लिए दिशा-निर्देश तय किये गए हैं।
08.07.2022 को एलबीएसएनएए में चरण- II प्रशिक्षण की समाप्ति पर 2020 बैच के अधिकारियों को केंद्र सरकार के निपटान में रखा जाएगा।
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि 11.07.2022 से 07.10.2022 तक की अवधि के लिए होगी, जो लागू होने की अनुमति के समय को छोड़कर होगी।
उन्हें सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर 10- 56100-177500 रुपये में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
अधिकारी 09.07.2022 और 10,07.2022 को सप्ताहांत के दौरान पारगमन समय को छोड़कर अपने आवंटित मंत्रालयों/विभागों में शामिल होने के लिए 08.07.2022 को एलबीएसएनएए में कार्यभार ग्रहण करने के समय के हकदार नहीं होंगे। पारगमन समय के लिए भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
केंद्र सरकार से उनके कार्यमुक्त होने के समय, अधिकारियों को अपने संवर्ग में शामिल होने के लिए कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाती है। कार्यभार ग्रहण काल का वेतन संबंधित संवर्गों द्वारा वहन किया जाएगा।
यद्यपि इन अधिकारियों की नियुक्ति केन्द्रीय सचिवालय में 11.07.2022 से 07.10.2022 तक की अवधि के लिए है, इसे अस्थायी स्थानांतरण नहीं माना गया है। उनकी नियुक्ति को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के रूप में माना गया है। इसे देखते हुए अनुपूरक नियमावली के नियम 114 के प्रावधानों में छूट देते हुए उन्हें एकमुश्त समग्र स्थानान्तरण अनुदान दिया जायेगा जो कि एक माह के मूल वेतन के 80 प्रतिशत के बराबर है।
मामले में एक अधिकारी, जिसका कोई परिवार नहीं है या जिसके परिवार का इरादा नहीं है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान नई दिल्ली में शामिल होने के लिए या जहां अधिकारी का परिवार मसूरी में अधिकारी के साथ रह रहा था, अधिकारी स्वयं या वह और उसका परिवार, जैसा भी मामला हो, सीधे नई यात्रा करने के बजाय दिल्ली ने अपने गृह नगर या भारत में किसी अन्य स्थान की यात्रा की, अधिकारी और परिवार के सदस्यों के संबंध में यात्रा (माइलेज) भत्ते का दावा, जहां भी लागू हो, इन मामलों में मसूरी से दिल्ली तक के हकदार वर्ग के किराए तक सीमित होगा। .
यदि अधिकारी का परिवार उसके साथ मसूरी में नहीं रह रहा था और या तो प्रशिक्षण जिले या गृह नगर/भारत में किसी अन्य स्थान पर रह रहा था, तो अधिकारी के संबंध में यात्रा (माइलेज) भत्ते का दावा और परिवार वास्तविक आधार पर प्रशिक्षण जिले से नई दिल्ली की यात्रा के लिए पात्र वर्ग के स्वीकार्य किराए तक सीमित होगा, जो भी कम हो। वे मंत्रालय/विभाग के संयुक्त सचिव (प्रशासन) को रिपोर्ट करेंगे, जिसमें उन्हें आवंटित किया गया है।
वेतन निर्धारण: सहायक सचिवों का वेतन निर्धारण आईएएस (वेतन) नियम 2016 के अनुसार होगा। वेतन का भुगतान एलपीसी के आधार पर किया जाएगा। एलपीसी की अनुपस्थिति में, अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पिछले माह के वेतन पर्ची के आधार पर वेतन अनंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा। दोनों की अनुपस्थिति में, वेतन मैट्रिक्स स्तर 10- रुपये 56100-177500 के न्यूनतम वेतन में दो वेतन वृद्धि प्रदान करके वेतन अनंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा क्योंकि अधिकारी पहले ही 11.07.2022 को दो साल की सेवा पूरी कर चुके हैं।
उनकी नियुक्ति के दौरान उनकी यात्रा पात्रता, वेतन मैट्रिक्स स्तर 10- रु.56100-177500 आहरित करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 19030/1/2017-ई.IV दिनांक 13.07.2017 के अनुसार स्वीकार्य होगी।
चिकित्सा सुविधाएं: अधिकारी सीजीएचएस सुविधाओं के हकदार होंगे। उन्हें/उनके आश्रितों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से सीजीएचएस कार्ड जारी किए जाएंगे।
कार्यकाल भत्ते पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (CDTA): अधिकारियों को मूल वेतन के 10% की दर से सीडीटीए का भुगतान किया जाएगा, जो अधिकतम रु. 9000.
मकान किराया भत्ताः आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाने वाले आवास का आवंटन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नाम पर किया जा रहा है। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा व्यक्तिगत अधिकारियों को सौंपा जाएगा। एक विशेष मामले के रूप में, इस आवास के लिए एम/ओ एच एंड यूए द्वारा प्रभारित संपूर्ण किराया/टैरिफ डीओपीटी द्वारा वहन किया जाएगा।
आवास सौंपे गए अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति की पूरी अवधि के दौरान कोई एचआरए नहीं दिया जाएगा, भले ही वे सौंपे गए आवास को बीच में ही सरेंडर कर दें। हालांकि, जिन अधिकारियों ने शुरू में ठहरने की अपनी व्यवस्था की है, उन्हें मूल वेतन के 27% की दर यानी दिल्ली में लागू दर से एचआरए का भुगतान किया जाएगा।
पहचान पत्र: गृह मंत्रालय के समन्वय से डीओपीटी द्वारा उन्हें केंद्र में आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे और आवंटित अधिकारियों के बीच वितरण के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग को सौंपे जाएंगे।
रिकॉर्ड शीट: मंत्रालय/विभाग अधिकारियों के लिए रिकॉर्ड शीट बनाए रखेंगे, जिसे संबंधित राज्य सरकारों को उनकी सेवा पुस्तिका में विलय के लिए उनकी कार्यमुक्ति पर अग्रेषित किया जाएगा।
छुट्टी: अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि नियुक्ति की छोटी अवधि को देखते हुए किसी भी छुट्टी का लाभ न लें।
एपीएआर: एपीएआर को संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा मामले पर मौजूदा निर्देशों के अनुसार स्पैरो में रिकॉर्ड किया जा सकता है।
अनुशासनात्मक मामले: डीओपीटी अनुशासनिक प्राधिकारी होगा।
आचरण नियमों के तहत सूचनाएं: संबंधित मंत्रालय/विभाग संबंधित संवर्ग को एक प्रति के साथ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं को रिकॉर्ड में लेंगे।
ब्रीफकेस भत्ता जैसा कोई अन्य भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।
2. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके आईडी नोट सं. 19030/3/2016-ई.IV दिनांक 23.06.2022 को प्रेषित किया गया है।