भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) के कर्मचारियों (employees)-Teachers के लिए बड़ी खबर है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित ऑफिस में कार्यरत शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक सभी शिक्षकों कर्मचारियों को जानकारी वेरीफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 23 मई रखी गई है। 23 मई के बाद अधिकारी कर्मचारियों को किसी भी तरह का कोई मौका नहीं दिया जाएगा।
दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूल और कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों के वेतन और सेवा संबंधित जानकारी को ऑनलाइन रूप से Education Portal पर जाएगा। इसके लिए ई सर्विस बुक प्रणाली के माध्यम से रिकॉर्ड दर्ज की जाएगी। जिसे समय-समय पर सत्यापित किया जाएगा। हालांकि सेवा पुस्तिका में दर्ज जानकारी के आधार पर ही प्रशासनिक कार्य यानी प्रमोशन, स्थानांतरण, संविलियन सहित क्रमोन्नति आदि अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा। इसके लिए कार्यवाही के लिए निम्न निर्देश दिए गए हैं।
जारी निर्देश के मुताबिक प्रत्येक लोकसेवक एजुकेशन पोर्टल पर यूनिक आईडी की सहायता से अपने पद संबंधित जानकारी अंतरित करेंगे और इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है तो इसके लिए तुरंत स्कूल प्राचार्य को लिखित में लिखकर अवगत कराएंगे। वहीं दूसरी तरफ स्कूल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को लेकर भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
संस्था में पदस्थ लोक सेवक द्वारा द्वारा संशोधन के लिए आवेदन में संशोधित की जाने वाली जानकारी जैसे पद संबंधित संस्था विषय गंभीर बीमारी आदि की जानकारी प्रविष्ट करने की जिम्मेदारी भी स्कूल प्राचार्य को दी गई है। वहीं सभी दस्तावेज का परीक्षण करने के बाद इसे सत्यापित किया जाएगा। दस्तावेज का परीक्षण मूल सेवा पुस्तिका नियुक्ति आदेश आदि आवश्यक रिकॉर्ड से मिलान के उपरांत ही सत्यापित किए जाएंगे।
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वही सभी अधिकारी कर्मचारियों और शिक्षकों वेतन बिल मई-जून बांके एजुकेशन पोर्टल पेरोल सिस्टम 2.0 से जनरेट होने के बाद वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पैरोल से संबंधित लोक सेवक का सही पद नाम और पद से संबंधित संस्था और डाइस कोड सहित अंकित होना आवश्यक है। इसकी जिम्मेदारी स्कूल प्राचार्य और आहरण संवितरण अधिकारी की होगी।
इसके अलावा लोक शिक्षक की जानकारी में कई तरह के परिवर्तन नियम अनुसार किए जाएंगे।
दरअसल संस्था में संशोधन पैरोल 2.0 में ऑप्शन एम्पलाई ट्रांसफर में जाकर रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा रिक्वेस्ट को अप्रोच किया जाएगा। इसके बाद सभी मॉडल में पदस्थ संस्था सही की जाएगी। समस्त डीडीओ स्कूल प्राचार्य पोर्टल पर निम्न लिंक के माध्यम से शिक्षक की पदस्थापना सहित जानकारी देखेंगे।
इसके अलावा संशोधन नवीन संवर्ग के पद नाम में संशोधन नवीन नियुक्ति के लिए ऑटोमेटेकली अपडेट किया जाएगा। इसके आदेश गलत परिणाम से जारी हो गए हैं तो उसे अमेंडमेंट आर्डर संबंधित नियुक्ति करता द्वारा सुधार किया जाएगा। वहीं आदेश जारी होने के बाद प्रथम पद नाम परिवर्तित अपडेट किए जाएंगे।
विजय में संशोधन नवीन संवर्ग को छोड़कर शेष लोग सेवकों के विषय को अद्यतन किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित नियुक्ति और पदोन्नति जिस विषय में हुई है। वह संबंधित का विषय दर्ज किया गया। इसके अलावा नवीन संवर्ग में नियुक्ति उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षा का विशेष संशोधन सीधे नहीं किया जा सकेगा।
नवीन संवर्ग के नियुक्ति आदेश में जो भी संगीत होंगे। वही मान्य किया जाएगा। नवीन संवर्ग के आदेश ही त्रुटिपूर्ण है तो संबंधित व्यक्ति करता द्वारा सही विषय के साथ डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त संशोधित आदेश एजुकेशन पोर्टल से जारी किया जाएगा। आदेश जारी होने के बाद सोता ही कर्मचारियों के विषय अपडेट हो जाएंगे।
यदि किसी लोकसेवक को रिटायर त्यागपत्र मृत्यु इत्यादि के कारण हटाया जाता है तो उसे स्टॉप पेमेंट परमानेंट ऑप्शन पर जाकर उसकी प्रविष्टि की जाएगी। यदि किसी लोक सेवक को कुछ समय के लिए रोका जाता है तो उसका पेमेंट टेंपरेरी ऑप्शन में इसकी पैरवी की जाएगी। साथ ही सभी निर्देश के अनुसार कार्यवाही 23 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं सभी को मई Pay जून का वेतन पोर्टल के माध्यम से जनरेट किया जाना भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।