रांची, डेस्क रिपोर्ट। देशभर के पेंशनर्स (Pensioners) के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल पेंशन (pension) को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके लिए सीएमपीएफओ (CMPFO) और एसबीआई (SBI) के बीच गुरुवार को करार पर हस्ताक्षर किया गया है। जिसके बाद अब Pensioners का भुगतान नए तरीके से होगा। जानकारी के मुताबिक सीएमपीएफओ और एसबीआई के बीच गुरुवार को MOU साइन किए गए हैं। जिसके बाद अब विधवा पेंशन और पारिवारिक पेंशन (family pennsion) के लिए पेंशनर्स की राह और आसान हो गई है।
वहीं अब सीएमपीएफओ से जुड़े coal pensioners को सीधे एसबीआई से ही पेंशन का भुगतान किया जाएगा। नियम के तहत कोयला पेंशनर्स के भुगतान किए गए। खाते में ही पेंशनर्स की मौत हुए बाद उनकी विधवा और आश्रितों को उसी पेंशन खाते पर भुगतान जारी रखा जाएगा। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए नई व्यवस्था भी लागू की गई है। जिसके लिए बैंक में मृत्यु प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा नए फॉर्मेट में पीपीओ जारी किए जाएंगे। जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 से कर दी गई है।
नए अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि जब तक सभी पेंशनर्स की विस्तृत जानकारी एसबीआई को उपलब्ध नहीं करा दी जाती है। तब तक पूर्व की तरह ही अन्य बैंकों से भी पेंशन भुगतान जारी रहेगा। इस मौके पर कहा गया कि ऐतिहासिक उपलब्धि है और कोयला खान भविष्य निधि संगठन के इतिहास में यह उपलब्धि मील का पत्थर साबित होगी। इसके लिए 1 अप्रैल 2022 से नया पेंशन भुगतान आदेश भी जारी किया जाएगा।
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नवीन अपडेट देते हुए अधिकारीगण ने बताया कि बैंक द्वारा पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए सीएमपीएफओ से अलग पीपीओ या प्राधिकरण पत्र की आवश्यकता भी नहीं होगी। साथ ही पारिवारिक पेंशन के भुगतान पेंशन वितरण प्राधिकरण के तहत किए जाएं।गे पीडीए को आवश्यकता अनुसार दस्तावेज जमा करने के बाद यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वही पेंशंस का भुगतान किया जाएगा।
जीवन प्रमाण पत्र जीवन प्रमान Portal या भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा यह नोडल बैंक सहित एसबीआई मुख्य शाखा धनबाद के माध्यम से जमा किया जा सकता है। साथ ही इस प्रक्रिया के तहत सीएमपीएफओ चरणबद्ध तरीके से बैंकों पर मौजूद 5 लाख 69 हजार पेंशन भोगियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके अलावा नए पीपीओ में पेंशन और पारिवारिक पेंशन सहित पेंशनभोगी और उनके फैमिली के विवरण उपलब्ध होंगे। साथ ही पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद इसके लिए अलग से पीपीओ जारी करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। परिवारिक पेंशन उसी खाता संख्या में जमा किया जाएगा। जिसमें पेंशनभोगी को पेंशन का भुगतान किया जाता है।