नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। राशन कार्ड धारकों (Ration card holders) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल सरकार द्वारा राशन कार्ड होल्डर्स के लिए नए नियम(New rules) तय किए गए हैं। वहीं अब सरकार के मानक से अलग जा कर राशन योजना (ration scheme) का फायदा उठाने वाले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ जहां देश में फर्जी राशन कार्ड धारको (fake ration card holders) के राशन कार्ड जप्त किए जा रहे हैं।
वही सरकार ने नए मानक तय करते हुए राशन कार्ड धारकों को कुछ शर्तों के तहत राशन कार्ड सरेंडर करने के नियम तय किए हैं। ऐसा नहीं होने की स्थिति में यदि फर्जी राशन कार्ड धारक की धरपकड़ सरकार द्वारा की जाती है तो ऐसे राशन कार्ड धारकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में अपात्र राशन कार्ड धारकों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
बिहार में अकेले तीन लाख से अधिक फर्जी राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड जप्त किए गए हैं। इसके अलावा कई राज्यों में अपात्र राशन कार्ड धारक स्वयं ही अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा राशन कार्ड की पात्रता भी जारी कर दी गई है। इसके तहत राशन कार्ड सुरेंद्र करने के मानक तय किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अकेले उत्तर प्रदेश में 800000 अपात्र कार्ड को निरस्त किया जा चुका है।
बता दें कि तय किए गए मानक के मुताबिक
- उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारण करने वाले धारक उत्तर प्रदेश के निवासी हो।
- इसके अलावा परिवार का संचालन करने वाली मुखिया एक महिला हो।
- साथ ही परिवार की मासिक आय ₹15000 से कम होनी चाहिए।
- अगर पुरुष मुखिया है और असाध्य रोग से ग्रसित है और उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो और वह परिवार चला रहा हो जिसकी मासिक आय ₹15000 से अधिक न हो।
- इसके अलावा घर की महिला मुखिया की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- साथ ही वैसा परिवार जिसके पास सिंचित भूमि 2 हेक्टेयर से कम हो, ऐसे लोग राशन की पात्रता रखेंगे।
जबकि अपात्र के लिए भी नए मानक तय किए गए हैं।
- उसके मुताबिक जिनके पास चार पहिया गाड़ी होगी।
- उन्हें राशन कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा।
- इसके अलावा चार पहिया गाड़ी से कार से लेकर ट्रैक्टर सब शामिल किया गया है।
- साथ ही शासकीय कर्मचारी को भी काट सरेंडर करना होगा आयकर के दायरे में आने वाले लोगों को भी Card सरेंडर करना होगा।
- साथ ही पक्के मकान घर में ऐसी 5 किलोवाट से अधिक क्षमता के जनरेटर सेट करने वाले को भी राशन कार्ड सरेंडर करना होगा।
- इतना ही नहीं ऐसे परिवार जिनके पास 80 वर्ग मीटर का कोई भी व्यावसायिक स्थान हो। वह कार्ड की पात्रता नहीं रखेंगे।
- साथ ही शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक होने पर उन्हें कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा
- जबकि हथियार का लाइसेंस रखने वाले भी राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखेंगे।
- राशन कार्ड धारकों के बाद ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर में बना पक्का मकान नहीं होना चाहिए
- पक्का मकान होने की स्थिति में उन्हें राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा।