कर्मचारी-शिक्षकों को बड़ी राहत, आदेश के बाद 6% ब्याज के साथ होगा ग्रेच्युटी का भुगतान, खाते में बढ़ेगी राशि

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जयपुर, डेस्क रिपोर्ट। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)  ने निजी स्कूलों के शिक्षकों (private school teachers) को बड़ी राहत देते हुए ग्रेच्युटी भुगतान (gratuity payment) के आदेश दिए थे। इसी बीच राजस्थान कोर्ट ने भी एक मामले की सुनवाई करते हुए ब्याज की राशि सहित कर्मचारी शिक्षक को ग्रेच्युटी भुगतान (Employees Gratuity Payment) के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान प्राप्त करने का हकदार माना गया है। वहीं स्कूलों को निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा है कि वह याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी राशि सहित 6% ब्याज (Interest With gratuity) का भुगतान करें।

दरअसल राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण ने सीबीएसई से मान्यता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी और ब्याज का हकदार माना है। ऐसे साथी कोर्ट ने स्कूल की प्रबंध समिति को निर्देश देते हुए कर्मचारियों को ग्रेजुएटी सहित ब्याज की राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।


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Kashish Trivedi

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