नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Modi Government) ने एक तरफ जहां पांचवें (5th pay) छठे (6th pay) और सातवें केंद्रीय (7th pay commission) कर्मचारियों के लिए DA वृद्धि (DA Hike) की घोषणा की है। वहीं अब पेंशनर्स (pensioners) को भी लाभ दिया गया है। दरअसल पेंशनर्स के डीआर में वृद्धि (DR Hike) के साथ ही साथ अब उनके ग्रेच्युटी (gratuity) लाभ पर बड़ी घोषणा की गई है। पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशन (family pension) के सभी पेंशनर्स और उनके परिवार को इसका लाभ मिलेगा।
वहीँ केंद्र सरकार पेंशनभोगियों के लिए निर्धारित चिकित्सा भत्ता (FMA) को 1 से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर सकती है।दरअसल पेंशनभोगियों के संघों ने दवा की कीमत में बढ़ोतरी के आलोक में एफएमए में वृद्धि की मांग की है। उन्होंने हर छह महीने या एक साल में पेंशनरों की चिकित्सा जांच के लिए सरकारी सहायता की भी मांग की। वहीँ पेंशन अदालत में भी इसके लिए मांग की गई है मानाजा रहा है जल्द पेंशनर्स को इसका लाभ मिल सकता है। लोक अदालत में FMA को हजार रूपए से बढाकर 3 हजार रूपए करने की मांग की गई है।
पेंशन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है। वहीँ इसी महीने से इसकी रकरिया शुरू होगी। जारी आदेश के मुताबिक सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत, यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान लापता हो जाता है, तो लापता कर्मचारियों के परिवारों को वेतन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, आदि के बकाया का भुगतान निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/17/2011-पी एंड पीडब्लू (ई) दिनांक 25.06.2013 के तहत जारी किया गया।
हालांकि, सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS ) की शुरुआत पर दिनांक 1.01.2004 वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 द्वारा, CCS (Pension) नियम, 1972 में संशोधन किया गया था और उन्हें 31.12.2003 को या उससे पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया गया था।
इसलिए, लापता सरकारी कर्मचारियों के संबंध में उपरोक्त प्रावधान 01.01.2004 को या उसके बाद शामिल हुए और एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं था। इसलिए लापता कर्मचारियों के मामले में एनपीएस के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवार को कोई लाभ नहीं मिल रहा था।
इसके बाद, सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, जैसा भी मामला हो, के लाभ एनपीएस द्वारा कवर किए गए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अमान्यता/विकलांगता पर सेवा से उनके निर्वहन की स्थिति में बढ़ाए गए थे। इस विभाग का दिनांक 05.05.2009 का कार्यालय ज्ञापन। हालांकि, उपरोक्त लाभ उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था जिनके ठिकाने का पता नहीं है और उनके परिवार को उनके फिर से प्रकट होने या कानून के अनुसार मृत घोषित होने का इंतजार करना पड़ता है।
एनपीएस के तहत शामिल सरकारी कर्मचारी के सेवा के दौरान लापता होने और उसके परिवार को सीसीएस (पेंशन) नियमों के तहत पारिवारिक पेंशन दिए जाने की स्थिति में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत स्थायी सेवानिवृत्ति खाता तब तक निलंबित रहेगा।
जब तक कि सरकारी कर्मचारी फिर से उपस्थित नहीं हो जाता या जब तक वह सेवानिवृत्त नहीं हो जाता। कानून के अनुसार मृत घोषित कर दिया। परिवार इस विभाग के दिनांक 25.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पारिवारिक पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान, अवकाश नकदीकरण आदि का लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा।
अतः अब दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त लापता सरकारी कर्मचारियों के परिवार को सेवा के दौरान सीसीएस (पेंशन) नियमों का लाभ इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. (ई) दिनांक 25.06.2013 को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 57/03/2020-पी एंड पीडब्लू (बी) दिनांक 28.04.2022 के तहत सेवा के दौरान और एनपीएस के तहत कवर किए गए लापता सरकारी कर्मचारी के परिवार को भी विस्तारित किया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 में प्रदान किए गए अनुसार इस संबंध में सरकारी कर्मचारी या डिफ़ॉल्ट विकल्प द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार।