भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में नगरीय निकाय चुनाव (MP urban body elections) के लिए अधिसूचना (notification) जारी कर दी गई है। दरअसल 12 नगरीय निकाय में 2014 के आरक्षण (reservation) से अध्यक्ष पद का चुनाव कराया जाएगा। नगर परिषद के आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट द्वारा निर्देश दिए गए थे। जिसके आधार पर नगरीय विकास और आवास विभाग ने जहां चुनाव नहीं हुए हैं, वहां पुराने आरक्षण से चुनाव कराने का निर्णय लिया है। इसी बीच एक बार फिर से राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों के सभी मतदाताओं को घर-घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि यह कार्यवाही मतदान दिनांक के पहले कर ली जाये। नगरीय निकायों में प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को है।
इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी को छोड़कर सभी जिलों में नगरीय निकाय के लिए शनिवार को अधिसूचना जारी की गई थी। साथ ही नामांकन पत्र लेने का सिलसिला जारी हो गया था। इससे पहले नगरीय निकाय में आम चुनाव 2022 के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम के अनुसार पद आरक्षित किए जा चुके हैं। नगरपालिका महाराजपुर, गोटेगांव, राजगढ़, धनपुरी सहित अनूपपुर का आरक्षण भी किया जा चुका है। जबकि नगर परिषद भैंसदेही, चुरहट, पीपलरवा के लिए अध्यक्ष पद की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है।
वही ऐसे निकाय मैं अब अध्यक्ष पद का निर्वाचन वर्ष 2014 में किए गए आरक्षण के आधार पर किया जाएगा। इसमें स्पष्ट है कि आरक्षण नियम के प्रावधान के तहत जिन निकायों के लिए आरक्षण पूरा किया जा चुका था लेकिन वहां चुनाव आयोजित नहीं किए गए हैं। ऐसे जगह पर पुराना आरक्षण ही प्रभावी होता है । इसलिए ऐसे निकाय जिनका आरक्षण किया जा चुका था लेकिन वहां पर चुनाव आयोजित नहीं करवाए गए। वहां पुराना आरक्षण ही प्रभावी किया जाएगा।