पेंशनर्स के पेंशन नॉमिनेशन पर आई बड़ी अपडेट, एरियर्स के भुगतान को लेकर नवीन आदेश जारी

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सरकारी कर्मचारियों (Government Employees)-पेंशनर्स (pensioners) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल पेंशन (Pension) में बकाया भुगतान और एरियर्स (Pension arrears) को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल पेंशन में बकाया भुगतान नियम 1983 के पेंशन के आजीवन बकाया के नामांकन जमा (Nomination) करने और स्वीकार करने की प्रक्रिया को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। इसके साथ ही इस मामले में आदेश जारी किए गए हैं। नवीन आदेश के मुताबिक सेवानिवृत सभी शासकीय कर्मचारियों को पेंशन भरते समय अब फॉर्म A (Form A) में पेंशन के बकाए के लिए नामांकन जमा करना अनिवार्य होगा।

आदेश में ये भी कहा गए है कि इस विभाग में मामले की जांच की गई है। पेंशन के बकाया भुगतान (नामांकन) नियम, 1983 में पेंशन के आजीवन बकाया के लिए नामांकन जमा करने और स्वीकार करने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। सभी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के कागजात भरते समय अनिवार्य रूप से फॉर्म ए में पेंशन के बकाया के लिए नामांकन जमा करना आवश्यक है। इसके बाद यह नामांकन पीपीओ के साथ पेंशन वितरण प्राधिकरण को फॉरवर्ड किया जाता है।


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Kashish Trivedi

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