नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Central government) ने पेंशन धारियों (Pensioners) सहित आश्रितों को बड़ा लाभ दिया है। दरअसल इस संबंध में रेलवे विभाग (Railway Department) ने आदेश जारी किए हैं। जिसके मुताबिक पेंशनर्स के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन (Family pension) सहित कई अन्य मदों का लाभ दिया जाएगा। बता दे कि कई बार पारिवारिक पेंशन की शर्तों को लेकर आश्रितों की पारिवारिक पेंशन रोक दी जाती है। जिस पर अब रेलवे ने नवीन आदेश जारी किए हैं।
नवीन आदेश के मुताबिक विकलांग पुत्र या पुत्री पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र नहीं होंगे। इससे पहले आश्रित विकलांग पुत्र या पुत्री के सारे पुनर्विवाह करते ही उनके फैमिली पेंशन को बंद कर दिया जाता था। जिसके नियम में बदलाव किए गए हैं। अब शादी और पुनर्विवाह के बाद भी विकलांग पुत्र और पुत्री सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन की पात्रता रखेंगे और उन्हें पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
आदेश में सभी विभागों को कहा गया है बोर्ड के पत्र संख्या एफ(ई)III/2005/पीएन1/32 दिनांक 11.02.2013 द्वारा जारी निर्देशों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि विकलांग पुत्र या पुत्री उस तिथि से परिवार पेंशन के लिए अपात्र नहीं होंगे, जब आश्रित पुत्र या पुत्री रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 75(6) के तहत शादी या पुनर्विवाह करती है।
इससे पहले इस मामले में एक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे, जो विवाहित है और परिवार पेंशन के लिए अन्य शर्तों को पूरा करता है या अन्यथा परिवार पेंशन की स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिस पर स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
इस संबंध में, यह कहा गया है कि पत्र संख्या F(E)II/2005/PN/32 दिनांक 11.02.2013 के जारी होने से पहले मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम विकलांग बच्चे आजीवन पारिवारिक पेंशन के पात्र थे, बशर्ते कि कुछ शर्तों में से एक यह थी कि 25 वर्ष से कम आयु के परिवार का कोई अन्य सदस्य उपलब्ध नहीं है और परिवार पेंशन के लिए पात्र है। विकलांग बच्चों के विवाह पर तत्कालीन प्रचलित निर्देशों/नियमों के अनुसार पारिवारिक पेंशन रोक दी जाती थी।
बोर्ड के दिनांक 11.02.2013 के पत्र के जारी होने के बाद वैसे विकलांग बच्चे जिन्होंने आहरण किया है, जो परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त कर सकते हैं, को विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन की अनुमति दी गई है। हालांकि ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ की अनुमति 24.09.2012 से दी गई है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए एक विकलांग पुत्र या पुत्री जो पहले से ही विवाहित है या जिसकी शादी हो चुकी है, को आजीविका मानदंड के अधीन जीवन भर के लिए पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जा सकती है और रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के प्रावधान के तहत परिवार के किसी अन्य सदस्य का परिवार पेंशन के लिए पूर्व दावा नहीं है।