MP : प्रमोशन नियम पर बड़ी अपडेट, HC ने विभाग सहित राज्य शासन को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

Madhya Pradesh highcourt

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में एक बार फिर से Employees-head masters प्रमोशन (promotion) को लेकर मामला हाईकोर्ट (high court) पहुंच गया है। शासकीय स्कूल (Government School) में पदस्थ हेड मास्टर की याचिका पर हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग (School Education department) को नोटिस (notice) जारी कर जवाब मांगा है। वही प्रावधान के मुताबिक प्रमोशन नहीं दिए जाने पर जवाब तलब किए गए है।

दरअसल मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूल में पदस्थ हेड मास्टर की याचिका पर स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव के युगल पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने शासन की चार अन्य अधिसूचना की वैधानिकता को चुनौती देने के मामले में राज्य शासन सहित उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर दिया है।


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Kashish Trivedi

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