कोलकाता, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार ने शासकीय कर्मचारियों (Employees-polcemen) को फिर से बड़ी राहत दी है। दरअसल शासकीय कर्मचारियों की नियुक्ति की उम्र सीमा (Appointment Age limit increase) में एक तरफ जहां वृद्धि की गई है। वहीं अधिकारियों को पदोन्नति सहित वेतन-भत्ते पर बड़ी घोषण की गई है। इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा भी की गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से यह घोषणा राज्य पुलिस दिवस के मौके पर की गई है जिसका लाभ हजारों कर्मचारियों को होगा।
दरअसल कॉन्स्टेबल की नियुक्ति की उम्र सीमा 27 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष किया जायेगा। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति के मामले में शारीरिक क्षमता और दक्षता छूट दी जाएगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में शारीरिक क्षमता, आयु सीमा दक्षता को देखा जाता है लेकिन किसी पुलिसकर्मी की मृत्यु के बाद अब इसमें विशेष श्रेणी के तहत छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही पदोन्नति पर बड़े ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि सिविक वॉलिंटियर, सिविल डिफेंस होमगार्ड 27 साल की उम्र तक प्रमोशन के लिए आवेदन की पात्रता रखते थे लेकिन अब इसे बढ़ाया जाएगा। दरअसल पदोन्नति के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 35 वर्ष किया गया है।
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इतना ही नहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन में भी वृद्धि की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोलकाता पुलिस के ड्राइवर को जहां 11500 रूपए और बंगाल पुलिस के ड्राइवर को 13500 रूपए उपलब्ध कराए जाते थे। अब कोलकाता पुलिस ड्राइवर को 2000 वृद्धि के साथ 13500 उपलब्ध कराए जाएंगे जबकि बंगाल पुलिस ड्राइवर को 1500 रुपए की वृद्धि के साथ 15000 रूपए उपलब्ध कराए जाएंगे।
वही ठेके पर काम करने वाले ड्राइवर को अस्थाई नौकरी के क्षेत्र में प्राथमिकता दिए जाने की भी बात कही गई है। इतना ही नहीं कॉन्स्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के सभी पुलिस कर्मियों को अगले वर्ष से वर्दी भत्ता में वृद्धि की घोषणा की गई है। एसीपी और डीसीपी रैंक के अधिकारियों की भर्ती भर्ती में भी इजाफे की घोषणा की गई है दरअसल उन्हें प्रति वर्ष 15000 रूपए देने का ऐलान किया गया है जबकि इंस्पेक्टर को वर्दी भत्ता के लिए 10,000 रूपए , सब इंस्पेक्टर को 7500 रूपये, एसआई को 6000 रूपए उपलब्ध कराए जाएंगे।
कॉन्स्टेबल को 5000 रूपये उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही पुलिस कर्मियों को वर्दी रखरखाव के लिए भी नए भत्ते की घोषणा की गई है। इतना ही नहीं विभिन्न जिलों में 15 साल सेवा देने के बाद कॉन्स्टेबल अपने गृह जिले में ट्रांसफर के लिए आवेदन करने की पात्रता रखेंगे। विशेष स्थिति में उन्हें इसका लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।