इन नियमों के तहत होगी अनुकंपा नियुक्ति, विभाग ने जारी किया आदेश, आश्रितों को मिलेगा लाभ, जाने प्रमुख बदलाव

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Modi Government) द्वारा को फिर से अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) के नियम में बदलाव किए गए हैं। जिसके लिए संशोधित नियम और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए इन नियमों का पालन अनिवार्य होगा। साथ ही संचार विभाग द्वारा जारी इस आदेश के तहत ही आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का उल्लेख करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि दूरसंचार विभाग में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है: –


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Kashish Trivedi

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