नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Modi Government) द्वारा को फिर से अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) के नियम में बदलाव किए गए हैं। जिसके लिए संशोधित नियम और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए इन नियमों का पालन अनिवार्य होगा। साथ ही संचार विभाग द्वारा जारी इस आदेश के तहत ही आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का उल्लेख करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि दूरसंचार विभाग में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है: –
दूरसंचार विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों को अनुकंपा नियुक्ति आवेदनों/मामलों के प्रसंस्करण के उद्देश्य से समूहीकृत किया गया है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है: –
ब्लॉक / यूनिट कार्यालय- जहां मृत सरकारी कर्मचारी तैनात था/बल पर था या जहां से सरकारी कर्मचारी चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हुआ है (चिकित्सा रूप से अमान्य और डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/02/2012-.2013) स्था (D) दिनांक 16.01 के अनुसार इस तरह के विचार के लिए पात्र है— अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पर किसके द्वारा विचार किया जाएगा?
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- ब्लॉक / यूनिट कार्यालय, 1–जहाँ डीओटी मुख्यालय के बल पर सभी सरकारी कर्मचारी और TEC, USOF— DoPT (मुख्यालय) सहित C एंड D डिवीजन
- ब्लॉक / यूनिट कार्यालय, 2 –जहाँ DG (T) और LSA तकनीकी क्षेत्र इकाइयों जैसे NOCC, NTIPRIT, —- DG (T)
- ब्लॉक / यूनिट कार्यालय, 3 –जहाँ CGCA, CCA, NICF — CGCA
- ब्लॉक / यूनिट कार्यालय, 4 जहाँ –WMO और इसकी इकाइयाँ निदेशक –(WMO)
ब्लॉक 2 में लंबित मामलों के मामले में जो केवल रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं (रिक्ति का अर्थ है वर्ष के लिए समूह ‘C’ रिक्तियों में सीधी भर्ती का 5%), फिर ब्लॉक 3 से संपर्क किया जाएगा (o/o के माध्यम से सीजीसीए मुख्यालय) मामले पर सापेक्ष योग्यता स्कोर और CCA इकाइयों में रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकता है।
पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण किसी विशेष वर्ष (वर्ष के 31 दिसंबर को समाप्त) में अनुकंपा के आधार पर रिक्त रिक्ति के मामले में, सीजीसीए / डब्ल्यूएमओ ऐसी रिक्ति की सूचना दूरसंचार विभाग मुख्यालय को देना अनिवार्य होगा।
कट-ऑफ तिथि/वैधता अवधि को निम्नानुसार विनियमित किया जा सकता है: –
आवेदनों पर विचार किया जाना है:– सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के संबंध में नियुक्ति चक्र के लिए 31 दिसंबर तक अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदन या नियुक्ति चक्र के लिए 31 दिसंबर तक चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति पर 1 जनवरी से शुरू होने वाले अगले वर्ष चक्र में विचार किया जा सकता है।
आवेदन की वैधता – इसके संबंध में डीओपीटी के निर्देशों का पालन किया जा सकता है, डीओपीटी के निर्देशों में बिना किसी समय सीमा के अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के आवेदनों पर विचार करने का प्रावधान है।
रिक्तियों की गणना – आगामी वर्ष के 1 जनवरी से शुरू होने वाले नियुक्ति चक्र के लिए 31 दिसंबर तक संचयी रिक्तियों को शामिल किया जा सकता है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 01 जुलाई, 2022 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी सापेक्ष मेरिट प्वाइंट योजना का पालन सभी डीओटी इकाइयों द्वारा किया जाएगा।