नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare) द्वारा एक बार फिर से अपने कर्मचारियों (5th cpc employees)- Pensioners को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल CPF पांचवें वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के डीए में वृद्धि (DR Hike) की घोषणा की गई। जिसका लाभ मिलेगा उनके DR को 13 फीसद तक बढ़ाया गया है। साथ ही ex-gratia की राशि को भी 13 फीसद तक बढ़ा दिया गया है। जिसका लाभ लाखों पेंशनर्स (pensioners) को मिलेगा। इस संबंध में भारत सरकार के अवर सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। वही यह वृद्धि 1 जनवरी से लागू की जाएगी। जिसके बाद पेंशनर्स को सामान किस्तों में एरियर्स (arrears) का भी भुगतान किया जाएगा।
जारी आदेश के मुताबिक अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के सम सं. के कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। दिनांक 23.11.2021 और यह कहते हुए कि राष्ट्रपति को यह निर्णय लेते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 5वीं सीपीसी श्रृंखला में मूल अनुग्रह भुगतान प्राप्त करने पर सीपीएफ लाभार्थियों को स्वीकार्य मंहगाई राहत 01.01.2022 से निम्नलिखित तरीके से बढ़ाई जाएगी:
जीवित सीपीएफ लाभार्थी जो 18.11.1960 और 31.12.1985 के बीच सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, और समूह ए , बी, सी और डी क्रमशः 4 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/10/2012-पी एंड पीडब्लू (ई) दि. 27 जून, 2013 को 3000 रुपये, 1000 रुपये, 750 रुपये और 650 रुपये की दर से मूल अनुग्रह राशि के हकदार हैं। आइए कर्मचारी का DR अब 01.01.2022 से मूल अनुग्रह राशि के 368% से बढ़ाकर मूल अनुग्रह राशि के 381% तक महंगाई राहत का हकदार होगा।
सीपीएफ लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां 01.01.2022 से मूल अनुग्रह राशि के 360% से बढ़ाकर मूल अनुग्रह राशि के 373% तक की हकदार होंगी: –
- मृतक सीपीएफ लाभार्थी की विधवाएं और पात्र बच्चे, जो 01.01.1986 से पहले सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे या जिनकी 01.01.1986 से पहले सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई थी और संशोधित अनुग्रह राशि रु.645/- प्रति माह के हकदार हैं। दिनांक 27 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/10/2012-पी एंड पीडब्लू (ई) के तहत 04 जून, 2013 से प्रभावी थी। केंद्र सरकार के कर्मचारी जो 18.11.1960 से पहले CPF लाभ पर सेवानिवृत्त हुए थे और 654/-रूपए, 659/- रुपये, 703/- रुपये और 965/- रूपए की अनुग्रह राशि प्राप्त कर रहे हैं।
- डीआर का भुगतान जिसमें एक रुपये का अंश शामिल है, उसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में देय डीआर की मात्रा की गणना करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों, आदि सहित पेंशन वितरण अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।
- जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत अनिवार्य है। यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 7 अप्रैल, 2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3(2)/2008-ई.II(बी) के अनुसरण में जारी किया जाता है।