कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य शासन को मिले निर्देश- समय पर हो वेतन-मानदेय का भुगतान

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गांधीनगर, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार (State Government) के इन कर्मचारियों (Employees)  के मानदेय (honorarium)-वेतन भुगतान (salary payment) का मामला एक बार फिर से गड़बड़ा गया है। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया। राज्य के कर्मचारी के मानदेय भुगतान और नियमितीकरण पर अब हाईकोर्ट ने कर्मचारी के लिए बड़ा फैसला दिया है। दरअसल कहा गया है कि कर्मचारी के निर्धारित मानदेय का भुगतान जल्द से जल्द सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और उनके नियमितीकरण पर विचार करना चाहिए।

गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के उस आदेश को यथावत रखा है जिसमें राज्य याचिकाकर्ता के अधिकारियों को सफाईकर्मी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश दिया था जो पिछले तीस वर्षों से प्रतिदिन चार घंटे से अधिक काम कर रही थी। ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया था कि राज्य कर्मचारी के कार्यकाल की अवधि को देखते हुए बहाली की तारीख से सभी बकाया राशि का भी भुगतान उन्हें किया जाए।


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Kashish Trivedi

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