कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, आदेश जारी, 3 महीने के भीतर होगा बकाया वेतन-लीव इनकैशमेंट सहित ग्रेच्युटी का भुगतान

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चेन्नई, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के हित में एक बार फिर से हाईकोर्ट (high court) ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल सहकारी समितियों (co-operative societies) को कोर्ट ने जल्द से जल्द वेतन भुगतान (salary payment)  करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों के वेतन भुगतान और ग्रेच्युटी (gratuity) सहित उन्हें अन्य भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा। इसके आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश की कॉपी मिलने के 3 महीने के भीतर बकाए का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम एस रमेश हाल ही में सहकारी समितियों के कर्मचारियों के बचाव में आए और मुख्य सचिव, सचिव (सहकारिता), और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, पुडुचेरी सरकार को अवैतनिक वेतन, अर्जित अवकाश नकदीकरण, EPF अंशदान, ESI लाभ, और अन्य अन्य स्वीकार्य लाभों के संवितरण के लिए, उनकी संबंधित सेवाओं के लिए उन्हें देय के आदेश पारित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आदेश की कॉपी मिलने के तीन महीने के भीतर बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया है।


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Kashish Trivedi

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