कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, होंगे नियमित, 10 सप्ताह में मिलेगा वेतनमान का लाभ

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गांधीनगर, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) को एक बार फिर से बड़ी राहत मिली है। दरअसल हाई कोर्ट (High court) ने बड़ी राहत देते हुए कर्मचारियों के नियमितीकरण (regularization of employees) के आदेश दिए। इसके साथ ही कर्मचारियों को नियमित वेतनमान (regular pay scale) का भी किया जाएगा। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों (health workers) को नियमित किए जाने के साथ ही अन्य समान रूप से परिणामी लाभ 10 सप्ताह के भीतर दिया जाए। यानी हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और ढाई महीने के भीतर उन्हें समान वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।

गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह कहा है कि यह सुनिश्चित करते हुए कि बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (पुरुष) द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, वे नियुक्ति की अपनी मूल तिथि वर्ष 2011 और 2016 से नियमित वेतनमान के हकदार होंगे और परिणामी लाभ जो समान रूप से स्थित कर्मचारियों को बहुत पहले भुगतान किए गए थे। न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने उच्च न्यायालय के पिछले आदेशों का उल्लेख किया। जिसमें बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को यह देखते हुए नियमित किया गया था।


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Kashish Trivedi

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