पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, NPS में हुए महत्वपूर्ण बदलाव, PFRDA ने जारी किए आदेश, सितंबर से मिलेगा लाभ

pensioners pension

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पीएफआरडीए (PFRDA) ने एनपीएस (NPS Pension System) में बड़े बदलाव किए हैं। जिसके तहत पॉइंट प्रेजेंटेशन (POP) का समर्थन करने के लिए पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण ने एनपीएस खाताधारक को पीओपी के माध्यम से ट्रेल कमीशन (Trail Commission)  भुगतान की अनुमति दे दी है। पेंशन फंड नियामक द्वारा स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया है कि पीओपी द्वारा ऑनबोर्ड किए गए ग्राहकों को डी-लिमिट (D-limit) के माध्यम से एनपीएस एयरटेल कमीशन ईएनपीएस के बराबर भुगतान किया जाएगा।

एनपीएस ट्रेल कमीशन पर नोटिस की घोषणा करते हुए PFRDA ने कहा कि कनेक्टेड सब्सक्राइबर को डी रेमिट योगदान के लिए पीओपी के तहत कमीशन e-nps की तुलना में 0.20% होने चाहिए। वही यह भुगतान अधिकतम 10000 पर की जाएगी। शुल्क प्रतिपूर्ति यूनिट कटौती के माध्यम से नियमित आधार पर की जाएगी।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi