नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देशभर में मजदूरों के हित के लिए मोदी सरकार (Modi government) ने बड़ा फैसला किया है। नरेंद्र मोदी सरकार (narendra modi government) द्वारा श्रम कार्ड (E-Shram card) लांच किया गया है। सरकार अब श्रमिकों को ई श्रम कार्ड प्रदान करेगी। ई-श्रम पोर्टल, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा गुरुवार, 26 अगस्त, 2021 को लॉन्च किया गया है। जिसके तहत केंद्र सरकार श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड भी प्रदान करेगी।
श्रम मंत्रालय (ministry of labour) ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि देश भर में 38 करोड़ से अधिक असंगठित मजदूरों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए ई-श्रम पोर्टल शुरू किया गया है। लोग eshram.gov.in लिंक पर क्लिक करके ई-श्रम पोर्टल तक पहुंच सकते हैं।
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श्रम मंत्रालय ने दिन में पहले ट्वीट किया था, “ई-श्रम पोर्टल-असंगठित मजदूरों का राष्ट्रीय डेटाबेस, देश के सभी असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा।”
ये हैं नियम
1. असंगठित कामगार के रूप में ई-श्रम पर पंजीकरण के लिए कोई आय मानदंड नहीं हैं। हालांकि, कामगार को आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
2. कोई भी कार्यकर्ता जो असंगठित है और 16-59 वर्ष की आयु के बीच है, वह ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र है।
3. आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार से जुड़े बैंक खाते जैसे दस्तावेजों को कार्यकर्ता को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी। यदि किसी कार्यकर्ता के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह निकटतम सीएससी पर जा सकता है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण कर सकता है।
4. पोर्टल पर पंजीकरण के बाद श्रमिकों को PMSBY के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में, असंगठित श्रमिकों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में, पात्र असंगठित श्रमिकों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जा सकता है।
5. एक असंगठित कार्यकर्ता ई-श्रम पोर्टल पर जाकर या निकटतम सीएससी में जाकर सहायता प्राप्त दृष्टिकोण के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निःशुल्क है। श्रमिकों को किसी भी पंजीकरण इकाई को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।