MP : विभाग की बड़ी तैयारी, लूट-फरेब पर लगेगी रोक, लौटानी पड़ेगी दंड के साथ तीन गुना राशि

मध्य प्रदेश

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश (MP) में स्वास्थ्य विभाग (Health Departnment) को सुदृढ़ करने की तैयारी के साथ ही आम जनता को स्वास्थ्य का पूरा लाभ देने के लिए नवीन नीति तैयार की जा रही है। निजी अस्पताल संचालकों (private hospital operators) की लूट और निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए राज्य शासन ने बड़ी तैयारी कर ली है। जिसके बाद यदि अस्पतालों द्वारा वसूली गई। राशि राज्य शासन द्वारा तय की गई। राशि से अधिक होगी तो उसके साथ ही निजी अस्पताल से दंड वसूला जाएगा। इतना ही नहीं निजी अस्पतालों को दंड के साथ तीन गुणा राशि वापस लौटा नहीं होगी।

नए नियम के तहत यदि कोई निजी अस्पताल में मरीज से लूट करता है तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। जिसके साथ ही मरीजों से ली गई राशि से 3 गुना राशि अस्पताल प्रबंधन को चुकानी होगी। इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा 2018 में शुरू किया गया था। वही प्रदेश के 67 निजी अस्पताल में इस योजना में शासन से तय पैकेज के अलावा मरीजों से ₹50 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूल की है। जिस पर यह प्रक्रिया तैयार की गई है।


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Kashish Trivedi

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