भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश (MP) में स्वास्थ्य विभाग (Health Departnment) को सुदृढ़ करने की तैयारी के साथ ही आम जनता को स्वास्थ्य का पूरा लाभ देने के लिए नवीन नीति तैयार की जा रही है। निजी अस्पताल संचालकों (private hospital operators) की लूट और निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए राज्य शासन ने बड़ी तैयारी कर ली है। जिसके बाद यदि अस्पतालों द्वारा वसूली गई। राशि राज्य शासन द्वारा तय की गई। राशि से अधिक होगी तो उसके साथ ही निजी अस्पताल से दंड वसूला जाएगा। इतना ही नहीं निजी अस्पतालों को दंड के साथ तीन गुणा राशि वापस लौटा नहीं होगी।
नए नियम के तहत यदि कोई निजी अस्पताल में मरीज से लूट करता है तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। जिसके साथ ही मरीजों से ली गई राशि से 3 गुना राशि अस्पताल प्रबंधन को चुकानी होगी। इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा 2018 में शुरू किया गया था। वही प्रदेश के 67 निजी अस्पताल में इस योजना में शासन से तय पैकेज के अलावा मरीजों से ₹50 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूल की है। जिस पर यह प्रक्रिया तैयार की गई है।
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इतना ही नहीं आंकड़े तो यह भी बताते हैं कि कुछ अस्पताल द्वारा आईसीयू में भर्ती मरीजों से ₹300000 से ज्यादा तक की वसूली की गई है। जिसके बाद आयुष्मान भारत मिशन मध्यप्रदेश में अस्पतालों से दंड के साथ अवैध रूप से ली गई राशि की वसूली की है। जिसमें भोपाल के अलावा इंदौर ग्वालियर और जबलपुर शामिल है।
वहीं योजना के दायरे में आने वाली परिवार को हर साल ₹500000 का इलाज मुफ्त किया जाता है। इसके लिए मरीजों के इलाज का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। आंकड़ों की जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग चौधरी ने कहा कि 67 से ज्यादा अस्पतालों से कई लाख रुपए की राशि वसूली गई है। वहीं 3 गुना जुर्माना लगाकर एक करोड़ 57 लाख रुपए वसूले गए हैं।
मरीजों को इसका लाभ दिलाने के लिए सरकार द्वारा आयुष्मान मित्र भी नियुक्त किए गए हैं। Bhopal 18 आयुष्मान मित्र हैं, जो मरीजों के परिजनों को लाभ दिलाने में मदद करते हैं। आयुष्मान भारत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही टोल फ्री नंबर पर भी परिजन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आयुष्मान भारत हेल्पलाइन नंबर 14555 है और आयुष्मान कार्ड के लिए शिकायत नंबर 1802 332 085 टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए।