मप्र निकाय चुनाव से पहले उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट, नामांकन हो सकता है निरस्त

मप्र निकाय चुनाव

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। आगामी मप्र निकाय चुनावों (MP Civic Election 2021)  से पहले मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां जोरों पर चल रही है। एक तरफ 1 नवंबर 2021 से नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्रों के नाम हटाने का काम शुरु किया जाएगा। वही दूसरी तरफ आयोग ने पार्षद पद के प्रत्याशी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र भरना अनिवार्य कर दिया है।राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी करके इस व्यवस्था को लागू कर दिया है।

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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) ने अधिसूचना जारी कर पार्षद पद के प्रत्याशी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र भी देना अनिवार्य कर दिया है और इसमें उसे शैक्षणिक योग्यता और आपराधिक रिकॉर्ड का ब्योरा भी देना होगा।अगर किसी प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र नहीं दिया गया तो, उसे निरस्त कर दिया जाएगा। इसके तहत किसी निर्वाचक द्वारा मांग किए जाने पर दो रुपये प्रति पृष्ठ शुल्क लेकर शपथ पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाएगी।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)