नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े पर सख्त हाई कोर्ट, रजिस्ट्रार को सुबह 10:00 बजे तक शपथ पत्र पेश करने के निर्देश, मिली हिदायत

madhya pradesh highcourt

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में स्वास्थ्य सेवा से खिलवाड़ और नर्सिंग कॉलेज (private nursing colleges) के फर्जीवाड़े (forgery) के मामले में अब हाईकोर्ट (MP High court) ने नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने फर्जीवाड़े के मामले में कार्रवाई में हो रही लेटलतीफी पर लताड़ लगाते हुए एमपी नर्सिंग काउंसिल को फटकार लगाई है। इतना ही नहीं नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार से इस मामले में शपथ पत्र पर जवाब की मांग की गई है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने डेडलाइन तय करते हुए एमपी नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार को आज सुबह 10:00 बजे तक शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करने की स्थिति में हाई कोर्ट की अवहेलना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की हिदायत भी दी गई है। मध्यप्रदेश में खुले निजी नर्सिंग कॉलेज की मान्यता में हुए बड़े फर्जीवाड़े के बाद जनहित याचिका की सुनवाई जारी है।


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Kashish Trivedi

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