MP News : सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए आदेश, सीधी भर्ती में उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ, आरक्षण पर बड़ी अपडेट

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग (GAD, MP) में दिव्यांग उम्मीदवारों (PH Candidates) के लिए आरक्षण के आदेश जारी कर दिए। बता दे कि सामान प्रशासन विभाग द्वारा क्लास वन के पदों पर दिव्यांग उम्मीदवार को 6% का आरक्षण (reservation) दिया जाएगा ।इससे पहले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित वित्तीय क्लास ऑफिसर के लिए ही आरक्षण का प्रावधान था। वही अब सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए है।

ज्ञात हो कि शासकीय नौकरी में दिव्यांगों के लिए 6 फीसद आरक्षण की व्यवस्था है। जिसमें दृष्टिबाधित श्रवण बाधित, अस्थि बाधित के लिए जो 2 फीसद का आरक्षण दिया जाता था लेकिन इसमें एक नई श्रेणी जोड़ी गई थी। वही यह नियम पहले विशेष श्रेणी कर्मचारी सहित तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए प्रावधान में थे। जिसे अब क्लास वन के पदों पर भी जारी कर दिया गया है।

बता दें कि दिव्यांग जनों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 और मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 12 के तहत सभी सरकारी स्थापन में सीधी भर्ती के क्रम में भरे जाने वाली द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवा और पदों में दिव्यांग के लिए 6% आरक्षण दिए गए।

जिसमें दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित के लिए 1.5 फीसद, बहरी और कम सुनने वाले के लिए 1.5 फीसद और लोको मोटर डिसेबिलिटी, जिससे सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के 1.5% आरक्षण का लाभ दिया गया है। वही ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी सहित बहु विकलांगता के लिए भी 1.5 फीसद आरक्षण दिया गया है।

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प्रदेश में सीधी भर्ती के लिए प्रथम श्रेणी के पदों पर दिव्यांग जनों को 6% आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 और मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 12 के तहत सभी सरकारी स्थापन में सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवा और पदों में दिव्यांग के लिए 6% आरक्षण नियम अनुसार तय किए गए हैं।

जिसमें दृष्टि बाधित और कम दृष्टिबाधित के लिए 1.5 और बहरे और कम सुनने वाले के लिए 1.5, लोको मोटर डिसेबिलिटी, जिसमें सम्मिलित है सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए 1.5 फीसद आरक्षण दिया गया है। वहीं ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी सहित बहु विकलांगता के लिए 1.5% आरक्षण दिया गया है।

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