MP: कोरोना अनुकंपा नियुक्ति, नियम में खामियां, नेता का खुलासा- आश्रितों को नहीं मिलेगा लाभ

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश में सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की कोरोना के बाद अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में सरकार के चार नियम बड़ी बाधा बन सकते हैं। कर्मचारी आयोग के सदस्य रहे वीरेंद्र खोंगल ने इन अनुकंपा नियुक्ति नियमो का अध्ययन करने के बाद यह खुलासा किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से सरकारी-अधिकारी कर्मचारियों की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति तत्काल देने की बात कही है।

इसके लिए सरकार ने नियमों की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। लेकिन कर्मचारी आयोग के पूर्व सदस्य हेतु वीरेंद्र खोंगल का कहना है कि इन नियमों में चार बड़ी कमियां है। यदि इन कमियों को दूर नहीं किया गया 20 फ़ीसदी लोगों को भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा। वीरेंद्र खोंगल के अनुसार मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना में कहा गया है कि संबंधित कर्मचारी की मौत कोरोना संक्रमण से हुई होगी। इस बात के दस्तावेज होने चाहिए। इसके साथ ही संबंधित की मृत्यु इलाज के दौरान हुई हो। इस बात की भी पुष्टि होनी चाहिए।

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Kashish Trivedi

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