MP के निजी स्कूलों झटका, स्कूल शिक्षा विभाग ने मांगा फीस का हिसाब, आदेश जारी

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों (MP School) पर शिकंजा कसने लगा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी प्राइवेट स्कूलों (MP Private School) को आदेश जारी कर पूछा है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं के छात्रों से अबतक कितनी फीस ली गई। सभी निजी स्कूलों को 3 सितंबर तक इसकी पूरी जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करना होगी, इसके बाद 4 सितंबर को इसे सार्वजनिक किया जाएगा, ताकी छात्रों और अभिभावकों भी देख सकें।

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दरअसल, हाल ही में मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही फीस (School fees) को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा था कि निजी स्कूलों को अपने ट्यूशन फीस सहित अन्य गतिविधि खर्च की जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग (MP school education department) को उपलब्ध करानी होगी।निर्देशों के अनुसार, शिक्षा विभाग को पूरी जानकारी लेकर ऑनलाइन जमा करनी होगी और बताना होगा कि स्कूल छात्रों और अभिभावकों से कितनी और किस मद जैसे खेलकूद, वार्षिक कार्यक्रम, लाइब्रेरी और सांस्कृतिक एक्टिविटी समेत अन्य तरह की फीस ले रहे हैं।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)