भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में अब सभी शासकीय-अशासकीय, अनुदान प्राप्त स्कूलों (MP School) में बच्चों के कंधे से बस्तों का बोझ कम किया जाएगा। इसके लिए नए सिरे से स्कूल बैग पॉलिसी 2020 (MP school bag policy 2020) को लागू कर दिया गया है। मध्यप्रदेश शासन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और साक्षरता विभाग के निर्देश पर स्कूल में पॉलिसी के परिपालन में नई गाइडलाइन (Guideline) जारी की गई है। इसके तहत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के स्कूल बैग का वजन निर्धारित कर दिया गया है।
इसके तहत कक्षा एक से 5वीं तक के छात्रों के बैग का वजन 1.6 से 2.5 किलोग्राम रहना चाहिए। साथ ही राज्य सरकार एनसीईआरटी द्वारा तय की गई पुस्तकों को ही बस्ते में रखने की इजाजत दी जाएगी। जबकि कंप्यूटर नैतिक शिक्षा और सामान्य ज्ञान की कक्षा बिना पुस्तक के आयोजित की जाएगी।
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स्कूल शिक्षा विभाग ने 2019 के आदेश को रद्द करते हुए नए सिरे से स्कूल में पॉलिसी जारी किया है जिसके तहत अब कक्षा दो तक के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जा सकेगा जबकि कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा।
वही 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को हर दिन 1 घंटे और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को हर दिन 2 घंटे का होमवर्क देना पर्याप्त होगा। इतनी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सभी स्कूल को नोटिस बोर्ड पर बच्चों के स्कूल बैग के भजन का चार्ट लगाना होगा। सप्ताह में 1 दिन बच्चों को बिना बैंक के बुलाया जाएगा। जिसमें छात्रों को वोकेशनल एक्टिविटी में शामिल किया जाएगा। डीईओ हर 3 महीने में स्कूल में जाकर छात्रों के बस्तों के वजन की जांच करेंगे।
नए निर्देश अनुसार पहली और दूसरी कक्षा के लिए बैग का वजन 1.6 से 2.2 किलोग्राम तक होना चाहिए जबकि कक्षा तीसरी चौथी और पांचवी के लिए वर्क का वजन 1.7 से 2.5 किलोग्राम तक होना अनिवार्य होगा। वही 6ठी और 7वीं कक्षा के लिए बस्ते का वजन 2.0 से 3.0 किलोग्राम होना आवश्यक है जबकि 8वीं-9वीं और 10वीं के लिए बस्ते का वजन 2.5 से 4.5 किलोग्राम तक हो सकते हैं।