जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में नई तबादला नीति (New Transfer Policy) के तहत अधिकारी कर्मचारी शिक्षकों के तबादले आदेश (Transfer orders) जारी किए जाते रहे हैं। इसी बीच कई बार गलत तबादला आदेश दिए, तबादले आदेश में त्रुटि को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। वहीं हाईकोर्ट (high court) ने कई मामलों में तबादला आदेश पर स्टे जारी किया है। अब एक ऐसा ही मामला शहडोल जिले से सामने आया है।
दरअसल शहडोल के सिंहपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के व्यायाम शिक्षक, संजीव शर्मा का तबादला 27 अगस्त 2021 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बकहो, जिला शहडोल कर दिया गया था। इस मामले में शिक्षक संजीव शर्मा द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी शहडोल को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर ट्रांसफर निरस्त करने की मांग की गई थी। संजीव शर्मा का कहना था कि स्थानांतरित विद्यालय बकहो में व्यायाम शिक्षक का पद स्वीकृत नहीं है। बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं की गई।
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जिसके बाद तबादला आदेश निरस्त करने को लेकर संजीव शर्मा द्वारा जबलपुर हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। मामले में हाईकोर्ट में बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल जबलपुर के अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी द्वारा कोर्ट के समक्ष दलील प्रस्तुत की गई। जिसमें कहा गया कि ट्रांसफर से पूर्व विभाग का दायित्व है कि वह रिक्त-स्वीकृत पद की जांच करें और उसके बाद ट्रांसफर नीति के अनुसार ही किसी कर्मचारी का तबादला करें।
इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सहायक आयुक्त के माध्यम से आयुक्त आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन का अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे। वही अभ्यावेदन का निराकरण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। उपरोक्त अवधि तक शिक्षक संजीव शर्मा ,शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंहपुर में कार्यरत रहेंगे और उनके ट्रांसफर आदेश 27 अगस्त 2021 पर स्टे बरकरार रहेगा।