मंत्रालय ने जारी किए आदेश, VDA में 8.11 फीसद की वृद्धि, अक्टूबर से बढ़ेगा कर्मचारियों-मजदूरों का वेतन

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय कर्मचारियों (Employees) के डीए में 4% की वृद्धि (DA Hike) के बाद अब श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारियों मजदूरों के VDA में वृद्धि (VDA Hike) का फैसला लिया गया है। दरअसल इसके लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरों के मुताबिक कर्मचारियों मजदूरों को भुगतान किया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं यह दरें 1 अक्टूबर से लागू होगी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के 192(E), दिनांक 19 जनवरी, 2017, अधोहस्ताक्षरी 30.06.2022 को 357.65 से 365.76 तक पहुंचने वाले औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरों को संशोधित करता है। आधार वर्ष 2016-100) और इसके परिणामस्वरूप 8.11 अंक की वृद्धि हुई। निम्नानुसार संउनके शोधित परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 01.10.2022 से 8.11 अंक की वृद्धि के साथ देय होगा:-

VDA की दरें (i) माल शेड, रेलवे के पार्सल कार्यालय, (ii) अन्य माल-शेड, गोदाम, गोदाम और इसी तरह के अन्य रोजगारों में लोडिंग और अनलोडिंग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए; (iii) गोदी और बंदरगाह; और (iv) हवाई अड्डों (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों) पर यात्रियों के सामान और कार्गो की ढुलाई की जाती है। इसलिए, मजदूरी की न्यूनतम दरें, जिसमें मूल दरें और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता शामिल हैं, जो 01.10.2022 से कर्मचारियों को निम्नानुसार होगा: –

VDA की क्षेत्र दरें प्रति दिन (रुपये में)

  • ‘A’ 188
  • ‘B’ 158
  • ‘C’ 127

इसलिए मजदूरी की न्यूनतम दरें जो मूल दरों और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता देय हैं, जो दिनांक 01.10.2022 से देय हैं। निम्नानुसार होगा: –

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बुनियादी– VDA- कुल मजदूरी

  • ‘A’ 523 + 188 = 711
  • ‘B’ 437 + 158 = 595
  • ‘C’ 350 + 127 = 477

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय के अनुसार वीडीए को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है। विभिन्न श्रेणियों के तहत श्रमिकों का वर्गीकरण अधिसूचना के भाग -1 के समान होगा, जबकि शहरों का वर्गीकरण 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना के भाग- II के समान होगा। शहरों का वर्तमान वर्गीकरण क्षेत्रों में ए, तैयार संदर्भ के लिए बी एंड सी अनुलग्नक I में संलग्न है।

वहीँ सड़कों या रनवे के निर्माण या रखरखाव में या भूमिगत बिजली, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, टेलिफोन, टेलीग्राफ और चित्रमाला के नीचे बिछाने सहित निर्माण कार्यों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरें निम्न रहेगी।

श्रमिकों की श्रेणी- VDA की दरें-A -B -C

  • अकुशल 188 158 127
  • अर्ध कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी 209 177 147
  • कुशल / लिपिक 229 209 177
  • अत्यधिक कुशल 247 229 209

इसलिए देय मजदूरी की न्यूनतम दरें मूल दरें और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता देय हैं। 01.10.2022 निम्नानुसार होगा: –

श्रमिकों की श्रेणी-VDA -मजदूरी की दरें-A-B-C

  • अकुशल 523+ 188=711 437+158=595 350+127=477
  • अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी 579+209=788 494+177=671 410+147=557
  • कुशल/लिपिक 637+229=866 579+ 209=788 494+177=671
  • अत्यधिक कुशल 693+247=940 637+ 229=866 579+ 209=788

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय के अनुसार वीडीए को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

जबकि हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन और शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 के तहत निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर स्वीपिंग और सफाई के रोजगार में कार्यरत कर्मचारियों के लिए वी.डी.ए की दरें निम्न है।

VDA की क्षेत्र दरें प्रति दिन (रुपये में)

  • A 188
  • B 158
  • C 127

इसलिए, 01.10.2022 से देय मूल दरों और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को दर्शाने वाली मजदूरी की न्यूनतम दरें निम्नानुसार होंगी: –

मजदूरी की क्षेत्रफल- दर-प्लस-VDA-कुल (रु.)

  • A 523 + 188 = 711
  • B 437 + 158 = 595
  • C 350 + 127 = 477

न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के निर्णय के अनुसार वीडीए को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया गया है।


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