MP : 1 अप्रैल से बदल जाएंगे राज्य शासन के यह नियम, आम जनता को मिलेगा लाभ

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड (MP Housing board) में अब संपत्ति खरीदने वाले को राहत मिलेगी। दरअसल इसके लिए राज्य शासन द्वारा नियम तय किए गए हैं। वही हाउसिंग बोर्ड (Housing board) में अब नामांतरण प्रक्रिया (transfer process) 1 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसके लिए अनिवार्य रूप से मजबूत हाउसिंग बोर्ड द्वारा अधिकारी कर्मचारियों के मनमानी पर रोक लगी। बता दे कि प्रदेश में अभी हाउसिंग बोर्ड में पुराने नियम के अनुसार ही कार्य शैली अपनाई जा रही है। जिसमें Process ऑफलाइन माध्यम से किया जा रहा है।

इसी प्रकार की शुल्क अदायगी के पहले ऑफिस से बैंक चालान कलेक्ट करने के बाद बैंक में जाकर बैंक से चालान भरना और फिर लौटकर ऑफिस में जमा करने की विधि अपनाई जाती थी। हाउसिंग बोर्ड द्वारा नियम के मुताबिक आवेदन करने में नामांतरण का कार्य पूरा किया जाना चाहिए।

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बावजूद ऑफलाइन माध्यम से होने की वजह से कई बार इन नियमों को दरकिनार कर नामांतरण प्रक्रिया में 5 से 6 महीने तक का समय लग जाता था। इसके लिए कार्य को सरल करने और काम में तेजी लाने के लिए अब ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नामांतरण किया जाएगा।

  • इसके लिए हाउसिंग बोर्ड की ऑफिशल वेबसाइट पर ऑनलाइन नामंत्रण का विकल्प उपलब्ध होगा।
  • 1 अप्रैल से शुरू होने वाली इस नियम में एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्क्रीन पर प्रवेश करके वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
  • अपलोड करने के बाद तारीख डीजे गीत वही हाउसिंग बोर्ड द्वारा दस्तावेजों के निरीक्षण किए जाएंगे।
  • जिसके बाद निर्धारित तारीख को हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट पर फॉर्म की कमियां या फिर शुल्क अदायगी के ऑप्शन मिलेंगे।
  • वहीं निर्देशों का पालन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का विकल्प मिल गई।
  • जिसके बाद ऑनलाइन नामांतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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Kashish Trivedi

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