छात्रों की रैगिंग पर सख्त हुआ UGC, लिया ये बड़ा फैसला, विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट रैगिंग (Ragging) की बढ़ती घटना पर सख्ती अपनाते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (Union Grant Commission) ने छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड (online mode) में एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग (Anti Ragging Undertaking) दाखिल करने की प्रक्रिया में संशोधन किया है। अपने हितधारकों के compliance burden को कम करने की दिशा में UGC ने नई पहल करते हुए निर्णय लिया गया था। UGC के आधिकारिक नोटिस के अनुसार प्रत्येक छात्र और उनके माता-पिता या अभिभावक के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में दो वेबसाइटों अर्थात् antiragging.in और amanmovement.org में से किसी एक पर एक ऑनलाइन अंडरटेकिंग जमा करना अनिवार्य है।

दरअसल यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से प्रवेश पत्र में एक अनिवार्य कॉलम शामिल करने का भी अनुरोध किया है, जिसमें छात्रों को रैगिंग विरोधी उपक्रम संदर्भ संख्या भरनी होगी। छात्रों से भी अनुरोध किया गया है कि आप अपने विश्वविद्यालय / कॉलेज के एंटी रैगिंग के नोडल अधिकारी का ईमेल पता और संपर्क नंबर अपनी वेबसाइट और कैंपस क्षेत्रों जैसे प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालय, कैंटीन में प्रदर्शित करें।

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छात्रों को ऑनलाइन एंटी रैगिंग affidavit दाखिल करने के लिए संशोधित प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए छात्रावास, और सामान्य सुविधाएं आदि, “नोटिस जोड़ा गया। इसके अलावा विश्वविद्यालयों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे प्रवेशित छात्रों को प्रिंट/हार्ड कॉपी के बजाय रैगिंग के मामले में मार्गदर्शन पर विवरण देने वाली ई-प्रवेश पुस्तिका या विवरणिका, ई-पत्रक तैयार करें।

UGC ऑनलाइन एंटी रैगिंग हलफनामा दाखिल करने की संशोधित प्रक्रिया

  • एक छात्र अपना विवरण antiragging.in और amanmovement.org पर जमा करेंगे।
  • छात्रों को इस बात की पुष्टि और सहमति देनी होगी कि वे किसी भी रूप में रैगिंग में शामिल नहीं होंगे।
  • छात्र को उसकी पंजीकरण संख्या और एक वेब लिंक के साथ एक ई-मेल प्राप्त होगा।
  • छात्र को अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नोडल अधिकारी के ई-मेल का लिंक अग्रेषित करना होगा।
  • विश्वविद्यालय / कॉलेज में नोडल अधिकारी किसी भी अग्रेषित ई-मेल के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जो उन्हें उसके कॉलेज में उपक्रम अपने कॉलेज के किसी भी छात्र से प्राप्त होगा।
  • नोडल अधिकारी उन छात्रों की सूची प्राप्त करेंगे, जिन्होंने रैगिंग विरोधी हलफनामे जमा किए हैं । सूची हर 24 घंटे में अपडेट की जाएगी।

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