Bhopal News : स्कूल फीस को लेकर भोपाल कलेक्टर ने जारी किए ये निर्देश

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार)  (School Education Department) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इन्दर सिंह परमार  (inder singh parmar) के निर्देश के बाद भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया (Bhopal Collector Avinash Lavania ने स्कूल फीस (School Fees) को लेकर निर्देश जारी किए है।कलेक्टर लवानिया ने जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer को निर्देश दिए है कि पालकों से गैरअनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस के भुगतान और जबरन फीस वसूली से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी।विद्यार्थियों की पढ़ाई अनवरत रूप से सुनिश्चित करने की दृष्टि से अपेक्षित कदम उठाये जायें।

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भोपाल कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन (State government के निर्देशों के तहत जिले के अभिभावकों या छात्रों द्वारा फीस भुगतान न करने अथवा बकाया होने के आधार पर कक्षा 9वीं से 12वीं की परीक्षा(Exams) में भाग लेने से किसी भी विद्यार्थी को वंचित नहीं किया जाएगा। बकाया फीस के भुगतान के लिए संबंधित अभिभावक या छात्र(Student) से अंडरटेकिंग लेकर छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। संबंधित आदेश जिले के समस्त सीबीएसई (CBSE), आईसीएसई(ICSE), मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (Madhya Pradesh Board of Secondary Education ) एवं अन्य बोर्ड से संबद्ध गैरअनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों(Private schools) पर समान रूप से लागू होगा।

कलेक्टर  लवानिया ने कहा कि निजी विद्यालय प्रबंधन लंबित फीस की किस्त के भुगतान न होने के आधार पर किसी भी विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लासेस (Online Classes) या विद्यालय में भौतिक रूप से संचालित कक्षाओं में भाग लेने से नहीं रोक सकेगे। इसी प्रकार विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को भी नहीं रोका जा सकेगा। गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय प्रबंधन शैक्षणिक सत्र 2019-20 तथा 2020-21 के लिए नियत की गई फीस अभिभावकों से ले सकेंगे। अभिभावक यह फीस 6 समान किस्तों में जमा कर सकेंगे, जो 5 मार्च 2021 से प्रारंभ होकर 5 अगस्त 2021 को समाप्त होगी।

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कलेक्टर लवानिया ने कहा कि यदि किन्हीं अभिभावकों को फीस के भुगतान में कठिनाई हो तो वे अपना व्यक्तिगत अभ्यावेदन संबंधित विद्यालय को प्रस्तुत कर सकेंगे। विद्यालय प्रबंधन द्वारा अभ्यावेदन का सहानुभूति के साथ विचार कर निराकरण किया जाएगा। यह व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2021-22 की फीस संग्रहण व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगी। इस सत्र के लिए विद्यालय प्रबंधन द्वारा सूचित एवं नियत की गई फीस का अभिभावकों को समय अनुसार भुगतान करना होगा।


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