भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election 2022) को लेकर बड़ी खबर है।आज सोमवार 17 जनवरी 2022 को पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण (MP OBC Reservation) को बहाल कराने के लिए शिवराज सरकार की पुनर्विचार याचिका पर हुई सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने फिर टाल दिया है, अब अगली सुनवाई 19 जनवरी 2022 को होगी।सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज महाराष्ट्र के ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश का मामला भी अब बुधवार 19 जनवरी को सुना जाएगाl।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण पर लगी रोक को हटवाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में खाली पदों की रिपोर्ट रख सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने जानकारी दी है कि प्रदेश में 21 हजार 975 अन्य पिछड़ा वर्ग के पद रिक्त हैं।वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की पंचायतवार जानकारी जुटा रहा है। बता दे कि मध्य प्रदेश में 22,604 पंचायतों में सरपंच और पंच का कार्यकाल मार्च, 2020 में पूरा चुका है। इसी के साथ 841 जिला और 6774 जनपद पंचायत सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया है।
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इधर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने त्रिस्तरीय पंचायतों को प्रशासकीय अधिकार दे दिए हैं। अब पूर्व सरपंच और सचिव राशियों का आहरण कर सकेंगे। छह जनवरी 2022 को पूर्व सरपंच (प्रधान) की प्रशासकीय समिति से वित्तीय अधिकार वापस ले लिए गए थे। ये अधिकार मिलने के बाद अब पंचायतों का संचालन करना आसान हो जायेगा क्योंकि अब विकास कार्यों के लिए राशि का आहरण हो सकेगा।
कमलनाथ की चेतावनी- 2 महीने में कराए चुनाव
पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ (Kamal Nath) ने चेतावनी दी है कि पंचायत चुनाव (Madhya Pradesh Panchayat Election 2022) अगले 2 महीने में रोटेशन, परिसीमन और आरक्षण के साथ हो। यदि 2 माह में चुनाव नहीं कराये जाते हैं तो हम (MP Congress) गांव-गांव में, जिले-जिले में, ब्लॉक-ब्लॉक में आंदोलन करेंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव उनके शौक के लिए नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है।
कलेक्टरों को दिए निर्देश
इधर, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग (MP State Election Commission 2022) की तैयारियां जोरों पर चल रही है।आयोग ने परिसीमन और वोटर लिस्ट को नए सिरे से बनाने के निर्देश दिए है। 17 जनवरी से 25 फरवरी तक परिसीमन प्रक्रिया की जाएगी मप्र पंचायत विभाग ने इस बाबत सभी कलेक्टर (Collector) को आदेश जारी किए गए है। वही आज 17 जनवरी तक पंचायत सचिवों से ग्राम पंचायतों वार्ड प्रभारियों से सारी जानकारी मांगी गई है। क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी देने के भी आदेश दिए गए हैं।