मध्य प्रदेश में लागू हुई यह योजना, मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, कैबिनेट में मिली थी मंजूरी

शिवराज सिंह चौहान

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। शिवराज कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) से मंजूरी मिलने के बाद मध्य प्रदेश(Madhya Pradesh) में मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना (Chief Minister Covid-19 Compassionate Appointment Scheme) लागू कर दी गई है। इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिए है, जिसके तहत सेवायुक्तों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को योजना में विहित प्रावधान के अनुसार उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी, जिसमें मृत सेवक नियोजित था।

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दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान  (Shivraj Singh Chauhan) की घोषणा अनुसार राज्य शासन ने उसके नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित, स्थाईकर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतनभोगी,तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर, आउटसोर्स  और मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक और सेवायुक्तों के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू कर दी है।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)