भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj singh chauhan) ने खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों के संबंध में हाई कोर्ट (High Court) द्वारा दिए गए निर्णय को बड़ा और महत्वपूर्ण बताया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने ट्रस्ट की अनियमितताओं के संबंध में ईओडब्ल्यू (EOW) को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राजस्व विभाग में अलग समिति गठित की जाएगी, जो इन परिसंपत्तियों के संबंध में, भूमि से संबंधित रखरखाव और निगरानी करेगी। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि हर स्थिति में संपत्ति वापिस लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
देवी अहिल्याबाई की परिसंपत्तियों के संबंध में न्यायालय का निर्णय आने के बाद मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री मनीष रस्तोगी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी मकरंद देऊसकर और महानिदेशक ईओडब्ल्यू राजीव टंडन उपस्थित थे।
ईओडब्ल्यू करेगी जांच
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खासगी ट्रस्ट के संबंध में हाई कोर्ट के निर्णय आने के बाद मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि खासगी ट्रस्ट की जो संपत्ति बेची गई है, उन पर अवैध निर्माण हुआ है और खुर्दबुर्द करने के आरोप लगे हैं। इसकी जांच अब ईओडब्ल्यू करेगी। शिवराज ने कहा कि ट्रस्ट की संपत्ति जिन व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से बेची गई है, उन पर राज्य सरकार कार्यवाही करेगी। कानूनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ट्रस्ट की संपत्तियों को वापिस लेने का हर संभव प्रयास करेगी। उन्होने कहा कि खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों पर जो निर्माण हुआ है उन्हें हटा कर उनकी मूल स्थिति में पहुंचाया जाए। इसे लेकर तत्काल कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ट्रस्ट की संपत्तियों को वापस लेने के लिए स्पेशल पुलिस स्क्वाड व रिवेन्यू की एक टीम का गठन किया जाए। उल्लेखनीय है कि खासगी ट्रस्ट की 246 संपत्तियां हैं जिसमें 138 मंदिर, 18 धर्मशालाएं, 34 घाट, 12 छतरियां, 24 बगीचे एवं कुंड आदि शामिल हैं। यह संपत्तियां देश-प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हैं।
खासगी ट्रस्ट को लेकर उच्च न्यायालय ने दिये ये निर्देश
खासगी ट्रस्ट की लगभग 246 संपत्तियां हैं, जिसमें 138 मंदिर, 18 धर्मशालाएं, 34 घाट, 12 छतरियां, 24 बगीचे और कुंड आदि शामिल हैं। यह संपत्तियां उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र हरिद्वार क्षेत्र के अलावा देश में अनेक स्थानों पर स्थित हैं।
उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को अपने विस्तृत फैसले में कहा है कि खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों पर जो भी निर्माण किए गए हैं, उन पर राज्य सरकार उचित कार्रवाई करे और उन संपत्तियों को मूल स्वरूप में लाया जाए। इस मामले में हरिद्वार कलेक्टर से कहा गया है कि वे इंदौर संभाग आयुक्त को आवश्यक सहयोग करेंगे। अदालत ने यह भी कहा है कि इस ट्रस्ट की संपत्ति भविष्य में भी नहीं बिक सकें, इसकी व्यवस्था भी राज्य सरकार करे।
धोखा देने वाली चिट फंड कंपनियों पर हो सख्ती
सीएम शिवराज ने माफिया और जनता के साथ आर्थिक धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कम्पनियों के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। उन्होने कहा कि आम जन के साथ किसी कीमत पर धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी चिटफंड कम्पनियों को जड़ से उखाड़ कर उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही भी की जाए। मुख्यमंत्री इस दिशा में प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए, ताकि लोग ऐसी धोखाधड़ी में न फंसे और चिटफंड कंपनियों के झांसे में न आएं।
थाने में सीसीटीवी की व्यवस्था हो
शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग को निर्देश दिए कि महिलाओं के संबंध में संवेदनशील रुख हो। महिला हेल्प डेस्क की मॉनिटरिंग की जाए। थानों में सीसीटीवी की व्यवस्था हो और इस व्यवस्था के साथ महिलाओं के बयान लिए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी सक्षम अधिकारी द्वारा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही की जाती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सफेदपोश अपराधियों पर नजर रखें
इसी के साथ बैठक में सफेदपोश अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखे जाने को लेकर भी निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि ऐसे अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।