इंदौर : अनलॉक को लेकर कलेक्टर ने जारी किए नए आदेश, पढ़िए पूरी खबर

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इंदौर, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट। इंदौर में जिला क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद जिला कलेक्टर मनीष सिंह (Collector Manish Singh) ने सोमवार 7 जून से कई प्रतिबंधो को बरकरार रखते हुए छूट प्रदान की है जो बहुत हद तक शहरवासियों के लिए राहत की खबर है।

इंदौर : अनलॉक को लेकर कलेक्टर ने जारी किए नए आदेश, पढ़िए पूरी खबर

आसान भाषा में समझे ये मिली है छूट:-

  • चोईथराम मंडी में केवल प्याज की विक्रय हो सकेगा हरी सब्जियों के लिए पहले की ही तरह चिह्नित 7 स्थानों पर निर्भर रहना होगा। मंडी प्रशासन प्याज की बिक्री पर प्रोटोकॉल के तहत रखेगा नजर।
  • छावनी – लक्ष्मीबाई नगर और मालवा मिल अनाज मंडी में कोविड प्रोटोकॉल के मंडी संचालित की जा सकेगी।
    ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए इंदौर जिले में स्थित समस्त मोटर पंप रिपेयरिंग दुकान / संस्थान संचालित हो सकेंगे।
  • इन्दौर नगर निगम सीमा के बाहर और जिले में स्थित 8 नगर पंचायतों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों के खोलने के अधिकार क्षेत्रीय एसडीएम और क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी के पास रहेंगे। वहीं किसान खेत से घर और घर से खेत आ और जा सकेंगे।
  • स्टेशनरी एवं बुक्स की थोक तथा खेरची दुकानें सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेगी।
  • दूध डेयरी सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार सुबह से लेकर रात 8 बजे तक खुल सकेगी।
  • किराना / ग्रोसरी की खेरची दुकानें सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुल सकेगी। वही किराना / ग्रोसरी की थोक दुकानें सप्ताह में केवल 5 दिन सोमवार से शुक्रवार सुबह से शाम 5 बजे तक खुल सकेगी।
  • शहर चार थोक बाजार क्षेत्र महारानी रोड़ एवं सियागंज, मल्हारगंज क्षेत्र, छावनी क्षेत्र एवं मालवा मिल क्षेत्र में किराना / ग्रोसरी एवं अन्य सभी श्रेणी की दुकानें पूरी तरह से सप्ताह में दो दिन शनिवार एवं रविवार को बंद रहेगी।
  • कच्चे अण्डे, चिकन, मीट (सभी कच्चे रूप में) की दुकाने सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक खुल सकेगी।
  • वहीं होटल एवं रेस्टोरेंट के केवल किचन खुलेंगे और वो खाने की पकी सामग्री की होम डीलेवरी सोमवार से शनिवार सुबह से लेकर रात 10.30 बजे तक कर सकेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट का मुख्य याने शटर पूर्ण रूप से बंद रहेगा।
  • शहरी गरीब श्रेणी के धोबी संबंधी कार्य, मोची संबंधी कार्य, दर्जी संबंधी कार्य, नाई की दुकान के कर्मचारी बिना दुकान खोले, लोगो के घर जाकर अपनी सेवाएँ दे सकेंगे। इसके अलावा अस्पतालों एवं होटलों की सुविधा के लाण्ड्री भी खोली जा सकेगी।
  • वाहनों एवं औद्योगिक इकाईयों में स्थित मशीनों की रिपेयरिंग के लिए ऑटो पार्ट्स / मशीनरी की दुकानें सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 से 5 बजे के बीच खोली जा सकेगी।
  • वहीं प्रचलित निर्माण कार्य सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार संचालित हो सकेंगे तथा रविवार को केवल ऑन साईट लेबर को रखा जाकर कार्य किया जा सकेगा। इसके अलावा प्लायवुड की दुकानें सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी।
  • विभिन्न औद्योगिक संस्थानों, व्यापारिक संस्थानों तथा निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए CA, CS, टैक्स कंसलटेंट, औद्योगिक इकाईयों, निर्माण गतिविधि संबंधी, ट्रांसपोर्ट एवं गोडाउन सर्विसेज के कार्यालय जिले में खोले जा सकेंगे। वही दूसरे निजी कार्यालय अभी नहीं खुल सकेंगे। फोटोग्राफर तथा फोटो फ्रेम बनाने संबंधी दुकाने सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 से 5 बजे तक खोले जा सकेंगे।
  • इसके अलावा जिला क्राईसेस मैनेजमेंट समिति द्वारा गठित उपसमिति थोक बाजार के संबंधित एसोसिएशन क्लॉथ मार्केट, बर्तन बाजार, (अटैची, बैग्स, सूटकेस, थैले) गारमेंट्स, डिस्पोजेबल आयटम, सायकल, चूड़ी, स्टील / शीट्स आदि के संबंध में चर्चा कर सीमित समय या दिन के लिए केवल माल के डिस्पेच करने की अनुमति दे सकेगी।
  •  शनिवार और रविवार का लॉक डाउन जारी रहेगा, इसके अलावा धार्मिक स्थल, स्कूल बंद रहेंगे इधर, 6 लोगो से ज्यादा लोगो के एकत्रित नही होने सहित अन्य सभी प्रतिबंध पहले की ही तरह लागू रहेगें।

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Prashant Chourdia

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