चंडीगढ़, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना (corona) के बढ़ते केसों ने केंद्र (modi government) सहित राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए हरियाणा की BJP सरकार (haryana Government) ने कुछ रियायतों के साथ एक बार फिर लॉकडाउन (Lockdown Extended) को बढ़ा दिया है।हरियाणा सरकार द्वारा नए प्रतिबंधों के साथ 23 अगस्त तक कोरोना Lockdown को बढ़ाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सभी से सावधान और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है।
हरियाणा सरकार ने रविवार को कुछ ढील के साथ राज्य में चल रहे कोरोना लॉकडाउन को 23 अगस्त तक बढ़ा दिया।हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि सुरक्षित हरियाणा’ के तहत कोरोना प्रतिबंध 23 अगस्त तक कुछ ढील के साथ बढ़ाए गए।
Read More: MP News: अफवाह पर न दें ध्यान, पुलिस विभाग में प्रभार को लेकर चल रहा है गलत मैसेज
लॉकडाउन में कुछ और छूटों का ऐलान किया गया है, इसी के साथ राज्य में मौजूद छूटें भी जारी रहेंगी। होटल और मॉल सहित रेस्तरां और बार को 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस/रेस्तरां/बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। स्पा को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। धार्मिक स्थलों को एक बार में 50 लोगों के साथ खोलने की अनुमति है।
कॉर्पोरेट कार्यालयों को पूर्ण उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति है। सभी दुकानों और मॉल को खोलने की अनुमति है। जिम को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है। शादियों, अंत्येष्टि / दाह संस्कार में अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ इकट्ठा होने की अनुमति है।खुले स्थानों में 200 व्यक्तियों तक की सभा की अनुमति होगी।
स्टैंड-अलोन और मॉल सहित सिनेमा हॉल को अधिकतम 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को छात्रों के लिए शंकाओं, प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक कक्षाओं, प्रायोगिक परीक्षाओं और ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए भी खोलने की अनुमति है। छात्रावास (कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में) केवल उन्हीं छात्रों के लिए खोलने की अनुमति है, जो परीक्षा दे रहे हैं।
उच्च शिक्षा विभाग इन आदेशों के क्रियान्वयन के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगा। हरियाणा में विशेष रूप से हरियाणा कौशल विकास मिशन के तत्वावधान में खुले प्रशिक्षण केंद्रों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों और प्रशिक्षण संस्थानों (चाहे सरकारी हो या निजी) को भी खोलने की अनुमति है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भी छात्रों के लिए संदेह वर्ग, व्यावहारिक कक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति है।