भोपाल/दतिया|दतिया के बहुचर्चित भांडेर विधायक के पति और एसडीएम के विवाद मामले में अब एसडीएम पर भी गाज गिरी है| राज्य शासन ने एसडीएम जेपी गुप्ता का तबादला कर दिया है, उन्हें दतिया से निवाड़ी भेजा गया है| हाल ही में भांडेर विधायक रक्षा सरोनियां के पति संतराम सरोनिया का ओवरलोड टेक्टर छुड़ाने को लेकर एस डीएम कार्यालय में विवाद हो गया था। इस दौरान विधायक पती ने एसडीएम का हाथ से मोबाइल भी छीन लिया था| इस विवाद का वीडियो भी वायरल हुआ था| इस मामले में एसडीएम ने थाना बड़ौनी में विधायक पति के खिलाफ आपराधिक मामला पंजीबद्ध करवाया वहीं दूसरे पक्ष द्वारा भी एसडीएम के खिलाफ जातिगत अपमान करने व धमकी देने की शिकायत की थी।
विधायक पति और एसडीएम के बीच हुए विवाद के बाद से ही जिले की राजनीति में उबाल आ गया था| विधायक पति भोपाल के नेताओं के संपर्क में थे और मामला मीडिया की सुर्खियों में था, इस मामले में कर्मचारी यूनियन द्वारा भी आंदोलन किया गया था| इसके बाद आज एसडीएम पर स्थानांतरण की कार्रवाई हुई । आज एसडीएम पर स्थानांतरण की कार्रवाई हुई । इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुनील तिवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को निर्देशित करने की मांग की थी| मामला लगातार सुर्ख़ियों में रहने के चलते दतिया से भोपाल पहुँच चुका था| आखिरकार एसडीएम जेपी गुप्ता का तबादला दतिया से निवाड़ी कर दिया गया है| रविवार को इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए गए हैं|

यह था विवाद
दरअसल, यह पूरा विवाद गिट्टी से भरा हुआ ट्रैक्टर को पकड़ने को लेकर हुआ था| जिसे छुड़वाने कांग्रेस नेता संतराम सरोनियां बुधवार की शाम दतिया एसडीएम जेपी गुप्ता के चैंबर में पहुंचे| जहां उन्होंने एसडीएम पर भाजपा नेताओ के इशारे पर कार्य करने तथा ट्रैक्टर चालक से 10000 की मांग करने आरोप लगाया था। दतिया एसडीएम गुप्ता कांग्रेस नेता की नोकझोंक का वीडियो बना रहे थे। जिस पर भांडेर विधायक पति ने एसडीएम का मोबाइल छीन लिया था। घटनाक्रम के बाद जिले के प्रशासनिक अधिकारी जेपी गुप्ता के समर्थन में उतर आए एवं कांग्रेस नेताओ के विरुद्ध कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा कर कार्रवाई की मांग की । वहीं एसडीएम के खिलाफ भी थाने में शिकायत की गई थी| इस मामले में बड़ौनी थाना पुलिस ने एसडीएम जेपी गुप्ता की शिकायत पर संतराम सरोनियां निवासी भांडेर, जीतू दांगी निवासी बढ़ौनी, अजय शुक्ला कुंइन पुरा सहित 4-5 अन्य लोगों पर धारा 353, 189, 294, 34, 504 के तहत मामला दर्ज किया था|