CM कमलनाथ के भांजे की बढ़ी मुश्किलें, अगस्ता हेलिकॉप्टर मामले में गैर जमानती वारंट जारी

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नई दिल्ली/भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांज और उद्योगपति रतुल पुरी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। रुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट से रतुल पुरी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी। मंगलवार की पूछताछ के लिए रतुल पुरी नहीं पहुंचे और उनकी अग्रिम जमानत सीबीआई की विशेष अदालत खारिज भी कर चुकी है। ईडी ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। उनपर वीवीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के सौदा के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। 

ईडी ने दावा किया है कि उसके पास रतुल पुरी के खिलाफ अहम सबूत मौजूद हैं। ईडी के मुताबिक रतुल पुरी के करीब 200 ईमेल उनके हाथ लगे हैं। ईडी ने कोर्ट के सामने तर्क़ दिया था कि  “रतुल पुरी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह विदेश भाग सकते हैं। वह नेपाल के रास्ते या अन्य किसी तरह विदेश भाग सकते हैं।” गौरतलब है कि पिछले माह मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर एमटीएनएल बिल्डिंग में ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचे थे। उन्हें ईडी ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था। उनसे कुछ देर पूछताछ चली लेकिन इसी बीच उन्हें अंदेशा हुआ कि ईडी की टीम गिरफ्तार कर लेगी। रतुल ने ईडी दफ्तर में जांच अधिकारी से टॉयलेट जाने की बात कही। वह टॉयलेट गए और फिर वहां से गायब हो गए। जब काफी देर तक जांच अधिकारी के पास रतुल नहीं पहुंचे तो ईडी की टीम ने बाथरूम और ईडी दफ्तर में उन्हें हर जगह खोजा लेकिन वे कहीं नहीं मिले। फिर ईडी की टीम रतुल के दिल्ली के घर और दफ्तर पहुचीं लेकिन वे वहां भी नहीं मिले। 


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