नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना (Corona) संकटकाल के बीच देशभर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है। इसे लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कड़ा रूख अपनाते हुए कहा है कि यह आपराधिक स्थिति है और अगर किसी ने भी ऑक्सीजन (Oxygen) की सप्लाई रोकी तो उसे फांसी पर लटका देंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी महाराजा अग्रसेन अस्पताल की याचिका पर सुनवाई के दौरान की।अग्रसेन अस्पताल ने मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन के अभाव के कारण हो रही परेशानी और ऑक्सीजन मुहैया कराने को लेकर याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई में जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह बताए कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित कर रहा है। इसी दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई रोकता है तो हम उसे फांसी पर लटका देंगे चाहे वो नीचे का अधिकारी हो या ऊंचे पद का। इसी के साथ कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली सरकार अपना ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगा लेती है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई और जवाब मांगा कि केंद्र बताए कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि 21 अप्रैल को पिछली सुनवाई में आपने यकीन दिलाया था कि दिल्ली को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन मिलेगी, बताइये कि ये कब आएगी। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि उसे फिलहाल प्रतिदिन 380 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रही है और शुक्रवार को केवल 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिली थी। दिल्ली सरकार ने कहा कि अगर हमें 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो अगले 24 घंटे में राजधानी की व्यवस्था ठप हो जाएगी।