दिग्विजय सिंह को बड़ा झटका, कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है। बुधवार को दिग्विजय ने बेंगलुरु में कांग्रेस के बागी विधायकों से मिलने से रोके जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने मांग की थी कि कर्नाटक पुलिस को आदेश दें कि मुझे बागी विधायकों से मिलने दिया जाए। लेकिन दिग्विजय सिंह को बड़ा झटका देते हुए हाईकोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है।

दरअसल, मध्यप्रदेश बीजेपी ने बुधवार को चुनाव आयोग से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के खिलाफ शिकायत करते हुए उनपर बेंगलुरु में रह रहे 16 विधायकों पर ‘अनुचित प्रभाव और दबाव’ डालने का आरोप लगाया। इससे पहले, बुधवार सुबह बेंगलुरु के रिसॉर्ट पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कर्नाटक पुलिस पर पार्टी विधायकों से मिलने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बागी विधायक इसी रिसॉर्ट में रूके हुए हैं। यही नहीं दिग्विजय सिंह ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों से मिलने की अनुमति मांगी। हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के 16 विधायक पिछले 10 दिन से बेंगलुरु में हैं। राज्य में मचे सियासी संग्राम और फ्लोर टेस्ट को लेकर जारी घमासान के बीच कांग्रेस अब इन बागियों को मनाने की कोशिश में है। इसी कोशिश के तहत बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सरकार के कुछ मंत्री भी बेंगलुरु पहुंच गए। लेकिन कर्नाटक पुलिस ने उन्हें रमादा होटल के बाहर ही रोक दिया। इसके बाद सभी कांग्रेस नेता सड़क पर धरने पर बैठ गए और दिग्विजय सिंह ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। लेकिन हाईकोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली है।

 


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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