Case of missing documents from the file : भोपाल कलेक्टर कोर्ट में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर एक मामले के पक्षकार ने आरोप लगाया है कि कोर्ट में चल रहे मामले में फाइल से दस्तावेज गायब कर दिए गए हैं। उन्होंने इस मामले की शिकायत कलेक्टर से कर जांच की मांग की है।
भोपाल की एक्सटॉल एजुकेशन सोसाइटी के कर्ताधर्ता अभिनव भटनागर ने भोपाल कलेक्टर को शिकायत की है। दरअसल अभिनव का एक मामला भोपाल कलेक्टर के कोर्ट में चल रहा है जिसका प्रकरण क्रमांक 0164 /बी-121/ 22-23 है। इसमें कलेक्टर द्वारा अंतिम सुनवाई 2 मई 2023 को की गई थी, जिसमें आदेश 4 मई 2023 को किया गया। इस मामले को हाईकोर्ट में लगाने के लिए पूरी फाइल की प्रति का आवेदन 9 मई को किया गया।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि 17 मई को जब शाम 4 बजे तक फाइल की कॉपी बनाई जा रही थी तब कई बार निवेदन करने पर भी नकल विभाग ने आवेदक के पक्ष के आवेदन और एनेक्सचर देने से मना कर दिया और फाइल का अवलोकन नहीं करने दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि शाम 6 बजे जब रीडर की अनुमति से फाइल का अवलोकन एडवोकेट आरसी सक्सेना और आदित्य भटनागर ने किया तब पता चला कि फाइल में हमारे वकील द्वारा लगाए गए जवाब दिनांक 14 दिसंबर 22 और दिनांक 2 मई 2023 गायब कर दिए हैं और यह तथ्य छिपाने का भरपूर प्रयास स्टाफ द्वारा किया जा रहा है।
दरअसल पूरा मामला एक संपत्ति का है जिस पर आवेदक ने लोन लिया था और उसका आरोप है कि राज्य शासन के अनुसार 61 करोड़ की संपत्ति का वैल्यूएशन मात्र 12.50 करोड़ में कर दिया गया और इसे साजिश और धोखे से बनाई गई सर्च रिपोर्ट और गलत वैल्शयून के आधार पर नीलाम कर दिया गया।अब कलेक्टर न्यायालय से फाइल से दस्तावेज गायब होने को लेकर शिकायतकर्ता ने खरीदार सतीश गुप्ता और PNB बैंक मैनेजर विनोद गुप्ता और रिकवरी एजेंट शेरखान पर आरोप लगाया है कि उन्होंने छल से आदेश प्राप्त करने के लिए यह सब कराया है। शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्कटर से करते हुए इस पूरे मामले में FIR करने की मांग की है।