नाबालिग से रेप मामले में पूर्व विधायक को सुनाई गई 25 साल की सजा, लगाया गया जुर्माना

Kashish Trivedi
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शिलांग, डेस्क रिपोर्ट। देश की एक पॉक्सो अदालत(POCSO court) ने आज बड़ा फैसला देते हुए नाबालिग लड़की (minor girl) से दुष्कर्म (rape) मामले में पूर्व विधायक (former mla) को 25 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा पूर्व विधायक पर जुर्माना भी लगाया गया है। पूर्व विधायक पर आरोप है कि उन्होंने 2017 में एक 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। जिस मामले में उन्हें 25 साल जेल की सजा सुनाई गई है।

मेघालय के पूर्व विधायक जूलियस दोरफांग (Julius Dorfang) को री-भोई जिले की एक विशेष अदालत ने 2017 में विधायक रहते हुए एक लड़की से बलात्कार के आरोप में 25 साल जेल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस-पॉक्सो) फेब्रोनस सिल्कम संगमा ने दोरफांग पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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बता दें कि दोरफांग विद्रोही समूह हाइनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (HNLC) के संस्थापक-अध्यक्ष थे। उन्होंने 2007 में HNLC के अध्यक्ष के रूप में आत्मसमर्पण किया और 2013 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में महती सीट से चुनाव जीता।

अदालत ने 13 अगस्त को दोरफांग को दोषी ठहराया था और मंगलवार को सजा की घोषणा की थी। विशेष अदालत के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि जूलियस दोरफांग को 25 साल जेल की सजा सुनाई गई। उन्हें 15 लाख रुपए का जुर्माना भी भरने को कहा गया। इसके साथ ही अदालत ने लड़की के तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा के अलावा एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


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