MP Employees Travelling Allowance : मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है।राज्य शिक्षा केंद्र ने 14 जिलों के मोबाइल स्त्रोत सलाहकारों को यात्रा भत्ता देने के निर्देश दिए है, इस संबंध में लोकेश कुमार जांगिड़, अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी कर दिया है।
राज्य शिक्षा केन्द्र ने जारी किया ये आदेश
एमपी स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र ने 14 जिलों के जिला परियोजना समन्वयक को आदेशित किया गया है कि वह अपने जिलों के मोबाइल स्त्रोत सलाहकारों को उनके यात्रा भत्ता का भुगतान करें। आदेश के तहत दमोह, बड़वानी, जबलपुर, खंडवा, नर्मदापुरम, हरदा, छिंदवाड़ा, देवास, भिंड, सागर, श्योपुर, शाजापुर, मंदसौर एवं उज्जैन के जिला परियोजना समन्वयक को समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत विकासखंड स्तर पर कार्यरत मोबाइल स्रोत सलाहकारों को राज्य शिक्षा केन्द्र के संदर्भित पत्र द्वारा उनके विकासखंड से बाहर अथवा अन्य स्थान पर शासकीय कार्य से जाने पर उन्हें अन्य संविदा कर्मचारियों को देय नियमानुसार यात्रा भत्ता के समान पृथक से यात्रा भत्ता प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
ये है पूरा मामला
दरअसल, राज्य स्तर पर दिनांक 14-16 फरवरी 2023 की अवधि में मेल एवं सांकेतिक भाषा मास्टर ट्रेनर्स के आयोजित प्रशिक्षण में आपके जिले से उपस्थित हुए मास्टर ट्रेनर्स मोबाइल खोत सलाहकारों ने अवगत कराया है कि उन्हें प्रशिक्षण कार्यशाला आदि शासकीय कार्यों के लिए विकासखंड या जिले के बाहर की यात्रा करने बावत जिले से यात्र भत्ते की राशि प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे में निर्देशित किया जाता है कि संबंधित मोबाइल स्रोत सलाहकारों द्वारा विकास से बाहर यात्रा करने के उपरांत नियमानुसार यात्रा देवक प्रस्तुत करने पर जिला शिक्षा केन्द्र, समग्र शिक्षा अभियान मद से यात्रा देयकों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
https://www.educationportal.mp.gov.in/Portal/Public/View_Circular.aspx?id=87990