ग्वालियर, अतुल सक्सेना। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। सरकारी कर्मचारी के लिए ई-पेमेंट की नई प्रणाली लागू की गई है,इसके तहत भुगतान संबंधित प्रणाली में होने वाली देर आदि का निदान करने के लिए आईएफएमएस में आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) विकसित की गई है।यह प्रक्रिया पूरी होने पर ट्रांसफर, रिलीव, वेतन आहरण, बजट, आंकलन व रिक्त एवं भरे पदों की जानकारी सिस्टम में उपलब्ध रहेगी। इससे आहरण संवितरण संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान हो जायेगा।
MP के शासकीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, विभागीय परीक्षा की तारीख घोषित, एडमिट कार्ड पर अपडेट
दरअसल, शासकीय भुगतान प्रणाली में IFMIS में आधार आधारित भुगतान प्रणाली (AEPS) सुविधा विकसित की गई है। इस प्रणाली के तहत निर्धारित एजेंसी बैंक अर्थात भारतीय स्टेट बैंक द्वारा AEPS प्रणाली से सर्वर टू सर्वर ई-फाइल ट्रांसफर कर NPCI (नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) के माध्यम से हितग्राही के आधार लिंक बैंक खाते में ई-भुगतान किया जायेगा। इस प्रणाली के लिये अब बैंक खाते में अंग्रेजी वर्णाक्षरों में दर्ज प्रत्येक हितग्राही का नाम IFMIS में दर्ज होना जरूरी है।हर कर्मचारी को कोषालयों से भुगतान प्राप्त कर रहे हैं वे IFMIS में स्वत: लॉगइन कर अंग्रेजी वर्णाक्षरों में अपना सही नाम दर्ज कर सकते हैं।
यदि कोई कठिनाई हो तो जिला कोषालय में संपर्क किया जा सकता है।इसी प्रकार ऐसे आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिनके अधीनस्थ कार्यालयों को अलग से आहण संवितरण अधिकार प्राप्त नहीं हैं उनके लिये लोकल ऑफिस मैपिंग की सुविधा प्रदान की गई है। इस प्रकार लोकल ऑफिस मैपिंग के पश्चात अधीनस्थ अधिकारियों की पोस्ट भी मैप की जा सकेगी। यह प्रक्रिया पूरी होने पर ट्रांसफर, रिलीव, वेतन आहरण, बजट, आंकलन व रिक्त एवं भरे पदों की जानकारी सिस्टम में उपलब्ध रहेगी। इससे आहरण संवितरण संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान हो जायेगा।
इन बातों का रखें ध्यान
- AEPS प्रणाली का लाभ लेने के लिए अब बैंक खाते में अंग्रेजी वर्णाक्षरों में दर्ज प्रत्येक हितग्राही का नाम IFMIS में दर्ज होना जरूरी ।
- कोषालयों से भुगतान प्राप्त करने वाला प्रत्येक कर्मचारी IFMIS में अपने आप लॉगइन कर अंग्रेजी वर्णाक्षरों में अपना सही नाम दर्ज ।
- अगर नाम दर्ज करने में किसी भी कर्मचारी को कठिनाई आएगी तो जिला कोषालय से मदद ली जा सकेगी।
शासकीय सेवकों से संबंधित ई-भुगतान के संबंध में नई प्रणाली लागू
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