सांची दूध पैकेट से कोरोना संक्रमण बचाने के लिए सरकार ने जारी किया प्रोटोकॉल

Published on -

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। भोपाल दुग्ध संघ (Bhopal Milk Union) ने अपने विक्रेताओं और ग्राहकों को कोरोना संक्रमण (Covid-19) से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। भोपाल में कोरोना के बढ़ते खतरे के कारण दो दिन से लॉकडाउन था लेकिन रविवार को भोपाल दुग्ध संघ ने दो दिन के लॉकडाउन के बाद आज एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार कल से सुबह 6 बजे से 9 बजे और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक भोपाल में सांची पार्लर खुलेंगे, इस दौरान दूध का वितरण होगा। लेकिन इस बार दुग्ध संघ ने अपने आदेश में एक विशेष शर्त भी जोड़ी है जो कि ग्राहकों के लिए सुरक्षा का संदेश भी है।

यह भी पढ़ें:-हुजूर, मत भूलिए कि अब आप सरकार में हैं

लापरवाही करने पर लाइसेंस होगा निरस्त

सभी संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और करवाने के साथ अपने सांची आउटलेट पर, ग्राहक को दूध का पैकेट देने से पहले साबुन के घोल वाली बाल्टी के अंदर 20 सेकंड तक पैकेट रखने के बाद पैकेट को ग्राहक को विक्रय करने का अधिकार होगा। भोपाल दुग्ध संघ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इस आदेश का पालन कड़ाई से कराया जाए। यदि कोई आउटलेट या सांची पार्लर संचालक इस शर्त का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, तो तत्काल उस पार्लर और आउटलेट का लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।

दूध के साथ सेहत भी जरूरी

हमारे देश के किसी भी शहर में रहने वाली आधी से अधिक आबादी दूध बाजार से खरीदकर लाती है। यानी पैकेटबंद दूध का उपयोग हम बड़ी मात्रा में करते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि हम सभी सुबह अपने घरों के आसपास से जाकर दुग्ध संघ और अन्य कंपनियों के दूध के पैकेट लेकर अपने घर आ जाते हैं और उनका उपयोग कर लेते हैं। कई लोग कच्चे दूध का प्रयोग कर लेते है तो वहीं कई लोग इसे पका लेते हैं और पैकेट को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। जब आप दूध का पैकेट बाजार से घर ले आएं तो उसे तुरंत उपयोग में ना लाएं। बल्कि रसोई या बाथरूम का नल खोलकर बहते हुए पानी में इस पैकेट को अच्छी तरह धो लें। अगर आपको जरूरी लगे तो आप इस पैकेट को साबुन से भी धो सकते हैं। हालांकि बहते हुए पानी में सही तरीके से पैकेट को धोकर बाद में हाथ साबुन से धो लेना पर्याप्त होता है।

Orders
आदेश की कॉपी

यह है आदेश

  • डेयरी संचालकों को करवाना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन.
  • ग्राहक को दूध का पैकेट देने से पहले साबुन के घोल में रखा जाएगा.
  • 20 सेकंड के बाद पैकेट ग्राहक को दिया जाएगा.
  • उल्लंघन पाए जाने के बाद आउटलेट और सांची पार्लर संचालक पर कार्रवाई.
  • नये आदेश में पार्लर और आउटलेट का हो सकता है लाइसेंस तत्काल निरस्त.

जानिए कहां कितनी देर जिंदा रहता है कोरोना वायरस

  • कार्डबोर्ड पर 24 घंटा
  • प्लास्टिक पर 3 दिन
  • स्टेनलेस स्टील पर 3 दिन
  • हवा में 3 घंटा
  • कॉपर पर 4 घंटा
  • पॉलिथिन पर 16 घंटा
  • शीशा पर 4 दिन
  • रबड़ पर 8 घंटे

About Author

Prashant Chourdia

Other Latest News